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This Article is From Oct 17, 2022

यूपी: AIMIM के प्रदेश अध्‍यक्ष के खिलाफ संभल में FIR, हिंदुओं पर किए थे आपत्तिजनक कमेंट

AIMIM के शौकत अली ने कहा कि मुसलमान कोई गाजर मूली प्याज नहीं जो कोई आकर उन्हें काट दे, अब समय आ गया है, जब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे.

उत्तर प्रदेश के संभल जिले की पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्‍यक्ष शौकत अली (Shaukat Ali) के विवादित बयान का वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) चक्रेश मिश्रा ने बताया कि आजमगढ़ निवासी शौकत अली द्वारा एक निजी कार्यक्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कही गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्‍यक्ष शौकत अली ने संभल की सभा में कहा था, ''हम 3 शादियां करते हैं लेकिन तीनों पत्नियों को बराबर सम्मान देते हैं." उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए पूछा, "एक शादी करने वाले और 3 पत्नियां अलग से रखने वाले समाज में छुपाते हैं तो वह गलत हैं या हम गलत हैं?" उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरा बयान धर्म विशेष को लेकर नहीं था, बल्कि जो ऐसा करते हैं उनके लिए था.

अली ने कहा कि मुसलमान कोई गाजर मूली प्याज नहीं जो कोई आकर उन्हें काट दे, अब समय आ गया है, जब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे. उन्‍होंने कहा कि पहले हिंदू बोलता था अब मुसलमान भी बोलेगा . उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से ही हिंदू-मुस्लिम करती रही है, और जब भी पार्टी को डर लगता है वह हिंदू-मुस्लिम पर उतर आती है.

एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा कि कोई किसी भी प्रकार की बयानबाजी, जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की नौबत आएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. शुक्रवार को संभल के एक कार्यक्रम को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्‍यक्ष शौकत अली ने संबोधित किया था, जिसमें उन्‍होंने हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थीं. 

एसपी मिश्रा ने बताया कि इस वायरल वीडियो को लेकर अर्चित अग्रवाल की दी गई तहरीर के आधार पर शौकत अली और कार्यक्रम के दो आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 ए (धार्मिक आस्‍था का अपमान करना) और धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत संभल कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है. 

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