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This Article is From Mar 05, 2017

पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल, 4 अप्रैल को होगी सुनवाई

पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल, 4 अप्रैल को होगी सुनवाई
पूर्व सांसद अतीक अहमद (फाइल फोटो)
इलाहाबाद: बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, अतीक की एक अपहरण मामले में जमानत निरस्त करने की अर्जी सेशन न्यायालय में दाखिल हुई है. हालांकि अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शुक्ल ने अर्जी की प्रतिलिपि अतीक अहमद को दिए जाने का आदेश देते हुए सुनवाई की तारीख चार अप्रैल नियत की है. मामला राजूपाल हत्याकांड के गवाह महेंद्र पटेल के अपहरण का है.

धूमनगंज थाने में एक मार्च, 2006 को दर्ज इस मामले में अतीक अहमद पर मनमाफिक बयान के लिए महेंद्र पटेल के अपहरण का आरोप है. जमानत निरस्त कराने के आधार में कहा गया है कि इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी अतीक अहमद अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं.

गौरतलब है कि पिछले ही महीने शियाट्स में मारपीट व तोड़फोड़ के मामले में नैनी पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया था. अतीक की अराजकता के बाद भी पुलिस के लचर रवैये के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख दिखाया था. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को आत्मसमर्पण अर्जी पर जमानत न देने का भी आदेश दिया था. इसके बाद पुलिस की दबिश के बाद अतीक अहमद ने नैनी थाना में समर्पण कर दिया था, जिसके बाद फूलपुर के पूर्व सांसद अतीक अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

बता दें, इलाहबाद के कृषि संस्थान में अतीक ने अपने गुर्गो के साथ सरेआम मारपीट की थी. अतीक ने असलहों के साथ संस्थान में घुसे और निदेशक के कमरे में गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की थी. साथ ही कुलपति के कमरे में भी कुलपति के सहयोगी से भी अभद्रता करते हुए कर्मचारियों व सुरक्षाकर्मियों को पीटा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था. उसमें अतीक अपने समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय परिसर में आते हुए दिख रहे थे.

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