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This Article is From May 25, 2020

UP में बिना मास्क लगाए घर से निकलने और टू-व्हीलर पर पीछे बैठाने पर होगा चालान

उत्तर प्रदेश में कोविड19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2020 के तहत अब जुर्माना वसूलने का प्राविधान किया गया है.

UP में बिना मास्क लगाए घर से निकलने और टू-व्हीलर पर पीछे बैठाने पर होगा चालान
उत्तर प्रदेश में नये नियमों के तहत होंगे चालान
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में कोविड19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2020 के तहत अब जुर्माना वसूलने का प्राविधान किया गया है. नए नियमों के अनुसार बिना मास्क लगाए या बिना चेहरा ढकें घर से निकलने पर पुलिस धारा 15(3 ) के तहत 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना वसूल करेगी. इसके अलावा लॉकडाउन का उलंघन करने पर धारा 15(4) के तहत 100 से 1000 रुपये तक का चालान किया जाएगा. साथ ही दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने पर धारा 15(5) के तहत पुलिस 250 से 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूल करेगी. 

उत्तर प्रदेश में मॉस्क नहीं पहनने वाले लगभग 5300 लोगों का चालान किया गया जबकि दोपहिया वाहनों पर एक से अधिक लोग के बैठने के मामलों में 18, 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को बताया कि मॉस्क नहीं पहनने के लिए 5,298 लोगों का चालान किया गया है, सबसे अधिक 1461 चालान राजधानी लखनऊ में जबकि 1306 चालान वाराणसी में हुए.

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