प्रयागराज के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवि ने बुधवार को यहां एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. वर्ष 2005 में तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड के सिलसिले में अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद विशेष सीबीआई मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने आरोपी अब्दुल कवि को सात अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके पहले अब्दुल कवि की ओर से आत्मसमर्पण की अर्ज़ी दी गई.
अदालत ने आरोपी की इस अर्ज़ी पर उसे न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया, इसके बाद अदालत ने आरोपी को अभियोजन प्रपत्रों की नक़लें देने का आदेश दिया तथा पत्रावली को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में भेजने के लिए तारीख़ तय कर दी. अब्दुल कवि गत 18 साल से फरार था. ग़ौरतलब है कि 25 जनवरी, 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक रहे राजू पाल की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में देवी पाल व संदीप यादव की भी मौत हो गई थी जबकि दो अन्य लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे.
राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज (प्रयागराज) में हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम को नामजद किया था. छह अप्रैल, 2005 को पुलिस ने इस हत्याकांड मामले की विवेचना के बाद अतीक व अशरफ समेत कुल 11 अभिुयक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2009 में दाखिल पूरक आरोप पत्र में अब्दुल कवि को आरोपी बनाया था. हालांकि, उसकी अनुपस्थिति की वजह से मामले में प्रगति नहीं हो सकी.
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