EPFO Form 2: आज देशभर में करोड़ों कर्मचारी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा करते हैं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन PF खाता खुलवाने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण काम कई लोग करना भूल जाते हैं. EPFO फॉर्म‑2 भरना या अपडेट करना. EPFO के अनुसार, फॉर्म‑2 एक नामांकन और परिवार विवरण (Nomination & Family Declaration) फॉर्म होता है. इस फॉर्म में कर्मचारी यह तय करता है कि उसके निधन की स्थिति में PF, पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा किसे मिलेगा. इसलिए PF खाता होने के बाद फॉर्म‑2 भरना या अपडेट करना बहुत जरूरी है.
यह भी पढ़ें:- पुराने कपड़ों के मिलेंगे हजारों रुपये, बर्तन वाले को देने की नहीं जरूरत, भारत में शुरू हुए 3 पोर्टल
EPFO Form-2 क्या है?
फॉर्म‑2 को नामांकन और घोषणा फॉर्म कहा जाता है. इस फॉर्म में कर्मचारी यह तय करता है कि उसके PF (Provident Fund) का पैसा किसे मिलेगा, EPS (Employee Pension Scheme) के लिए परिवार का विवरण कौन‑सा है और EDLI इंश्योरेंस का लाभ किस व्यक्ति को मिलना चाहिए यानी एक ही फॉर्म से PF, पेंशन और इंश्योरेंस तीनों के लिए नामांकन दर्ज हो जाता है.
Form-2 भरने का फायदा क्या है?
फॉर्म‑2 सही तरीके से भरने पर, कर्मचारी के निधन के बाद परिवार के लिए सारे दावे (claims) करना बहुत आसान हो जाता है. PF का पैसा नामांकित व्यक्ति (nominee) को जल्दी मिल जाता है, EPS पेंशन के लिए परिवार की जानकारी पहले से दर्ज रहती है, EDLI इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया आसान हो जाती है और नामांकन न होने पर, कानूनी वारिस (legal heir) साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है.
EDLI इंश्योरेंस क्या है?EPFO से जुड़े कर्मचारियों को EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) का लाभ मिलता है. अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामांकित व्यक्ति या परिवार अधिकतम 7 लाख रुपये तक का बीमा पैसा प्राप्त कर सकता है. यह एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है. केवल दुर्घटना के लिए नहीं, बल्कि हर प्रकार की मृत्यु पर लागू होता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं