बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निगरानी विभाग द्वारा 8 जुलाई 2026 तक बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है. इस अभियान के जरिए लोगों को रिश्वतखोरी के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है और भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. बिहार विजिलेंस विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें विभाग ने साफ संदेश दिया है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना, दोनों ही कानूनन अपराध हैं और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
रिश्वत के खिलाफ यहां करें शिकायत
विजिलेंस विभाग ने अपनी पोस्ट में बताया कि अभियान के तहत राज्यभर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है. अगर, कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो नागरिक इसकी शिकायत सीधे निगरानी विभाग को कर सकते हैं. विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 1064 जारी किया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2 जुलाई से 8 जुलाई 2026
— Vigilance Department Bihar (@VigilanceBihar) July 3, 2026
रिश्वत लेना और इसे बढ़ावा देना, दोनों अपराध है।#VigilanceInvestigationBureau#BiharGovernment#corruptionfreebihar #zerotolerancebihar#Nigrani#NigraniVibhag pic.twitter.com/XsBXoxCnvF
पोस्टर के अनुसार, विशेष निगरानी इकाई और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं ताकि शिकायतकर्ता आसानी से संपर्क कर सकें. विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
इन नंबर पर भी कर सकते हैं शिकायत
इसके अलावा बिहार में किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगे तो आप विशेष निगरानी इकाई- 0612-2506253, 9031633641, 9031633644 और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 0612-2215344, 7765953261, 9473494167 आदि नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं.
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