दिल्ली में ‘No PUC, No Fuel' नियम लागू है और जिन वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जा रही है. ये फैसला राजधानी में लगातार खराब होती एयर क्वालिटी के बीच GRAP स्टेज IV की सख्ती बढ़ाते हुए ये फैसला लिया गया है. शहरभर में जगह-जहग चेकपॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स भी शामिल हैं. इन जगहों पर करीब 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा 37 प्रखर वैन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें भी पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगी ताकि नियम का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वाहनों का PUC सर्टिफिकेट बनवाया हुआ था. हालांकि उन्हें इस बात की खबर नहीं है कि उनका पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है. पेट्रोल पंप पहुंचने पर ऐसे लोगों को पता चल रहा है कि उनके पास तो वैध सर्टिफिकेट है ही नहीं! ऐसे लोग आखिर क्या करें?
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वाहन मालिकों के लिए जरूरी बात
अगर किसी वाहन का PUC एक्सपायर हो चुका है, तो उसे तुरंत रिन्यू कराना जरूरी है. वैध PUC सर्टिफिकेट होने पर ही पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा. अगर किसी पंप पर फ्यूल देने से मना किया जाए, तो सबसे पहले अपने PUC की वैधता की जांच करनी चाहिए. प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि जांच के दौरान किसी तरह का विवाद न हो.
फिलहाल इस नियम को प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया सख्त कदम माना जा रहा है. आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और GRAP के निर्देशों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी.
कैसे हो रही जांच और रोकथाम?
नियम के पालन के लिए कई पेट्रोल पंपों पर Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR कैमरे और अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. इनकी मदद से बिना वैध PUC वाले वाहनों की पहचान की जाएगी और ऐसे वाहनों को ईंधन देने से रोका जाएगा. प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद लोगों को सजा देना नहीं, बल्कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाना है.
दिल्ली सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 18 दिसंबर से बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. लोगों से अपील की गई थी कि वे समय रहते अपने वाहन का PUC बनवा लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.
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