Union Budget 2023 Announcement: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बजट 2023-24 की घोषणा करते हुए नौकरीपेशा से लेकर पेंशनधारकों (Pensioners) का खास ध्यान रखा है. वित्तमंत्री ने कल बजट के दौरान कहा कि नई कर व्यवस्था (New Income Tax regime) में अब वेतनभोगी (Salaried Employee) और पारिवारिक पेंशनभोगियों (Family Pensioners) के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) का लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है. इससे पहले पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जाता था.
हर वेतनभोगी व्यक्ति को मिलेगा 52,500 रुपये का लाभ
बजट 2023 में पेंशनधारकों को सरकार ने राहत प्रदान की है. वित्त मंत्री ने पेंशनरों के लिए, मानक कटौती के लाभ को नई कर व्यवस्था (New Income Tax Slabs 2023) में विस्तारित करने की घोषणा की. इसके तहत 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा. वहीं, न्यू इनकम टैक्स स्लैब में फैमिली पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को अब 15,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा.
2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन के सीमा बढ़ी
आपको बता दें कि पुरानी कर व्यवस्था (Old Income Tax Regime) में मानक कटौती का लाभ 2005 के बजट से पहले तक कर्मचारियों को मिलता रहा था. लेकिन 2005 के बजट में इसे खत्म कर दिया गया था. वित्त मंत्रालय ने 2018 के बजट में 13 साल बाद एक बार फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन अर्थात मानक कटौती का लाभ लोगों को दिया. स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 2019 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन के सीमा को बढ़ाकर 50,000 हजार रुपये कर दिया गया था. इससे पहले 2018 के बजट के अनुसार, स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत कर्मचारियों को उसके वेतन से 40 हजार रुपये घटाकर ही टैक्स देने होते थे.
स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन क्या है?
मानक कटौती या स्टैंडर्ड डिडक्शन वह कटौती या छूट है जो आपके निवेश और खर्च पर व्यक्तिगत तौर पर होती है. दरअसल यह वह रकम होती है, जिसे आपके अपनी आमदनी से सीधे-सीधे काटकर (घटाकर) अलग कर दी जाती है. बची हुई आमदनी पर ही टैक्स स्लैब के हिसाब से गणना की जाती है. वहीं, फैमिली पेंशन उस पेंशन को कहते हैं जो किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवारोंया आश्रित को दी जाती है.
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान इनकम टैक्स स्लैब (Budget 2023 Income Tax Slabs) में बदलाव की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
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