बैंक या फाइनेंस कंपनी अपना क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को देने के लिए काफी लुभावने योजना बताते हैं. इसके साथ ही उन्हें कस्टमर केयर के जरिए हर दिन फोन किए जाते हैं. लेकिन जब आप उस क्रेडिट कार्ड (Credit Card) को बंद कराने का प्रोसेस करने को कहेंगे तो बैंक की ओर से बहाने बनाए जाते हैं. आपको क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करवाने को लेकर कन्वेंस करना चाहते हैं. अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत आ रही है तो या क्रेडिट कार्ड बंद करवाने की सोच रहे हैं तो आपको RBI का नियम जान लेना चाहिए.
क्रेडिट कार्ड को लेकर RBI का क्या है नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के अनुसार, अगर बैंक आपका क्रेडिट कार्ड आपके कहने पर समय से बंद नहीं करता है तो बैंक को अपनी ओर से हर दिन का 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर कोई कस्टमर अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए आवेदन करता है तो बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी को 7 दिन के कार्य दिवस के दौरान कार्ड को अनिवार्य रूप से बंद करना होगा. इसके अलावा बैंक या कंपनी को SMS या रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए ग्राहक को इसकी कन्फर्मेशन भी देनी होगी.
8वें दिन से मिलेगा 500 रुपये हर दिन
RBI के नियम के तहत बैंक अपने 7 कार्य दिवस में ग्राहक का क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करता है या बंद करने में असफल रहता है तो उसे 8वें दिन से फाइन देना होगा. यानी बैंक द्वारा ग्राहक को 500 रुपये देना होगा. यह पेनल्टी हर दिन देनी होगी जितना दिन कार्ड बंद होने में देरी होती है.
हालांकि अगर आपके कार्ड पर EMI, बिल पेमेंट या लेट फीस जैसे अमाउंट पेंडिंग है तो यह 7 दिन वाला नियम लागू नहीं होगा. पहले आपको सारे बकाये को खत्म करना होगा उसके बाद ही 7 दिन वाला नियम लागू होगा.
अगर बैंक आपको फाइन नहीं देता है तो आप इसकी शिकायत RBI के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर जाकर कर सकते हैं. RBI बैंक पर भारी जुर्माना लगा सकता है.
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