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अगर कोई घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है, तो आपके अधिकार क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील से जानिए

Parking Law: अगर कोई व्यक्ति आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है, तो आपको क्या करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिमन्यु से जानिए.

अगर कोई घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है, तो आपके अधिकार क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील से जानिए
घर के सामने कोई बिना अनुमति के गाड़ी खड़ी कर दे तो क्या करें?
file photo

Parking Law: अक्सर सोशल मीडिया पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद के वीडियो देखने को मिलते हैं. कई बार गाड़ी खड़ी करने के लेकर लोगों में बहस बढ़ते-बढ़ते गंभीर लड़ाई का रूप ले लेती है. हालांकि, कानून में इस तरह की स्थिति के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे आप बिना की किसी लड़ाई-झगड़े के निपटा सकते हैं. अगर, आपके घर के बार भी कोई बिना अनुमति गाड़ी खड़ी करता है, तो आपके क्या अधिकार हैं. चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिमन्यु कुमार से.

घर के आगे गाड़ी खड़ी करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

एडवोकेट अभिमन्यु कुमार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सड़क सार्वजनिक होती है और उस पर किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं होता. इसलिए केवल इस आधार पर कि “आम तौर पर लोग अपने घर के सामने गाड़ी पाक करते हैं”, आप किसी को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन कानून आपको एक महत्वपूर्ण अधिकार देता है, जो आपके घर तक बना किसी बाधा के आने-जाने का अधिकार है.

किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी करने पर क्या कहता है कानून

यदि कोई वाहन आपके गेट के सामने इस तरह खड़ा किया जाता है कि आपकी एंट्री या एग्जिट प्रभावित हो रही है, तो यह कानूनन गलत है और इसे Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 126 (wrongful restraint) तथा Motor Vehicles Act, 1988 के तहत उल्लंघन माना जा सकता है. ऐसी स्थित में आप तुरंत ट्रैफिक पुलिस को कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वाहन आपकी आवाजाही में बाधा डाल रहा है. पुलिस चालान कर सकती है या गाड़ी टो करवा सकती है.

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इसके अलावा, भले ही गाड़ी सीधे गेट के सामने न हो, लेकिन वह सड़क पर इस तरह पाक है कि यातायात बाधित हो रहा है, जाम लग रहा है या हॉर्न के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. तब भी आप शिकायत कर सकते हैं. यह “सार्वजनिक असुविधा” की क्षेणी में आता है, जिसके लिए Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 152 के तहत कार्रवाई संभव है. आप ट्रैफिक पुलिस या नजदीकी थाने में शिकायत देकर वाहन हटवा सकते हैं. दिल्ली में इसके लिए ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

हालांकि, आपको कुछ बातों से अवश्य बचना चाहिए जैसे कसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाना, टायर पंक्चर करना, जबरदस्ती वाहन हटाना या सड़क पर “Private Parking” लिखकर उसे अपने लिए आरक्षित करना आदि. ऐसा करने पर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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