PAN Card for Children: पैन कार्ड (PAN Card) का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर यानी स्थायी खाता संख्या है. यह आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का एक विशिष्ट, अल्फा-न्यूमेरिक नंबर जैसे- ABCDE1234F होता है, जो वित्तीय लेनदेन, टैक्स भरने और पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह कार्ड जीवन भर के लिए वैध होता है. पैन कार्ड आमतौर पर 18 साल की उम्र के बाद बनता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे आधार कार्ड बनता है, वैसे ही बच्चों का PAN कार्ड भी बनाया जा सकता है? चलिए आपको बताते हैं बच्चे का पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं?
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बच्चे का PAN कार्ड कैसे बनवाएं
अगर, आप अपने बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड, शेयर या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए PAN कार्ड जरूरी होता है. इसके अलावा, सुकन्या समृद्धि योजना या किसी भी सरकारी छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) का फायदा लेने में भी PAN कार्ड मदद करता है. ऐसे में बच्चे का PAN कार्ड बनवाना बहुत आसान है. इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 107 रुपए लगते हैं और सही दस्तावेज होने पर यह काम जल्दी पूरा हो जाता है.
बच्चों के PAN कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटबच्चों का PAN कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं. इन्हें पहले से अपने फोन में PDF या JPEG फॉर्मेट में रख लें. ताकि पैन कार्ड अप्लाई करते समय आपको परेशानी नहीं हो.
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र- यह सबसे जरूरी दस्तावेज है, जिससे बच्चे की उम्र साबित होती है.
बच्चे का आधार कार्ड- ऑनलाइन PAN कार्ड आवेदन के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है.
मां या पिता का आधार कार्ड- पहचान और पते के प्रमाण के लिए माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड जरूरी है.
अभिभावक (मां या पिता) का सिग्नेचर- बच्चा छोटा होने की वजह से फॉर्म पर माता या पिता का ही हस्ताक्षर किया जाता है.
दो पासपोर्ट साइज फोटो- बच्चे की फोटो लगती है, लेकिन यह फोटो PAN कार्ड पर प्रिंट नहीं होती. जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब PAN कार्ड अपडेट करते समय फोटो लगाई जाती है.
बच्चों के PAN कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें?स्टेप 1- NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और 'Apply Online' पर क्लिक करें.
स्टेप 2- एप्लीकेशन टाइप के तौर पर 'New PAN – Indian Citizen (Form 49A)' चुनें और कैटेगरी में 'Individual' चुनें.
स्टेप 3- अब आपको अपने बच्चे की डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि टाइटल में 'Kumari' या 'Shri' चुनें. बच्चे का नाम, जन्म की तारीख, ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद, एक 'Token Number' जनरेट होगा, उसे नोट कर लें.
स्टेप 4- फॉर्म भरते समय, जब पूछा जाए कि क्या आप माइनर हैं यानी 18 साल से कम उम्र के हैं, तो 'Yes' पर टिक करें. यहां आपको 'Representative Assessee' यानी मां या पिता की डिटेल्स भरनी होंगी.
स्टेप 5- अब बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और माता-पिता का आधार कार्ड अपलोड करें
स्टेप 6- अब नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके 107 रुपये की फीस जमा करें.
स्टेप 7- आखिर में अभिभावक या माता-पिता के तौर पर, OTP का इस्तेमाल करके आधार के जरिए e-KYC प्रोसेस पूरा करें.
स्टेप 8- आखिर में रसीद डाउनलोड करें.
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