अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आपके आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) नहीं है, तो अभी के अभी यह काम कर लीजिए क्योंकि, आज यह जरूरी काम निपटाने का आखिरी दिन है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे लेकर एक अहम नॉटिफिकेशन भी जारी किया है. अगर आपने आज यानी 31 मार्च, 2022 तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. साथ ही आपका पैन कार्ड इनएक्टिव यानी निष्क्रिय कर दिया जाएगा. टैक्स नियमों के अनुसार आपके पैन के साथ आधार की जानकारी जुड़ी होनी चाहिए.
सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाता 31 मार्च, 2023 तक संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकेंगे. इस तरह की सूचना के साथ उन्हें विलंब शुल्क भी देना होगा. सीबीडीटी ने कहा है कि जिन करदाताओं ने आधार के बारे में जानकारी नहीं दी है उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए 31 मार्च, 2023 तक चालू रहेगा. लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
आधार की देरी से सूचना देने पर 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा. यह जुर्माना शुल्क अगले तीन माह यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा. उसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा. वहीं पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में 31 मार्च, 2023 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन से कैसे लिंक करना है आधार
- सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाइए और 'link Aadhaar' पर क्लिक करिए.
- यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर, आपका पूरा नाम, और बाकी मांगी गई दूसरी जानकारियां भरिए.
- कैप्चा कोड डालिए
- यहां ‘link Aadhaar' पर क्लिक कर दीजिए.
कैसे चेक करें दोनों कार्ड लिंक हैं या नहीं
- इस लिंक पर जाइए- https://www.pan.utiitsl.com/panaadhaarlink/forms/pan.html/panaadhaar
- अपने पैन की डिटेल और डेट ऑफ बर्थ डालिए.
- कैप्चा कोड डालकर सबमिट करिए.
- यहां आपको लिंकिंग का स्टेटस दिख जाएगा.
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