हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव जरूर होता है. जून का महीना खत्म होने में अब सब एक दिन बचा है और जुलाई में भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं. 1 जुलाई में एलपीजी से जुड़े कई नियमों बदलाव होने वाला है. आपके घर में गैस सिलेंडर है, तो सुरक्षा और सब्सिडी जारी रखने के लिए आपको इन बदलावों के बारे में तुरंत जान लेना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं 1 जुलाई से LPG को लेकर क्या नए नियम लागू होने वाले हैं.
LPG से जुड़े मुख्य नियम और बदलाव
ई-केवाईसी अनिवार्य- सरकार और गैस कंपनियों जैसे इंडेन, भारत गैस और एचपी ने सिलेंडर की डिलीवरी और सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है. अगर, आपने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है, तो डिलीवरी रुक सकती है.
एक घर, एक गैस कनेक्शन नियम- जिन घरों में पाइप वाली गैस यानी PNG की सुविधा मौजूद है, उन्हें अपना घरेलू LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा. एक ही पते पर दोनों गैस कनेक्शन रखना गैर-कानूनी माना जा रहा है.
सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी पर OTP- कालाबाजारी रोकने के लिए अब बिना OTP के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी. गैस बुक करते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP डिलीवरी बॉय को देना अनिवार्य है.
सब्सिडी और बुकिंग में पाबंदी- नया नियम लागू किया गया है जिसके तहत उपभोक्ता 25 दिन के अंदर दूसरा गैस सिलेंडर बुक नहीं कर सकेंगे.
कनेक्शन री-स्टोर करने की सुविधा- अगर आप किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सरकार ने आपको अपना सरेंडर किया हुआ LPG कनेक्शन वापस चालू करवाने की विशेष छूट दी है.
गैस कनेक्शन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या या अपने क्षेत्र में PNG से जुड़े दिशानिर्देशों के लिए आप अपनी गैस एजेंसी या MyPNG-D Portal पर संपर्क कर सकते हैं.
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