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Indian Railways: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए नया लगेज नियम, जानें कितना सामान ले जाना फ्री और कब देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

Indian Railways Luggage Rules: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेलवे में पहले से ही क्लास के हिसाब से सामान ले जाने की लिमिट तय है, लेकिन अब इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.

Indian Railways: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए नया लगेज नियम, जानें कितना सामान ले जाना फ्री और कब देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज
Train Luggage Rules: अगर आप ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो स्टेशन पहुंचने से पहले यह चेक कर लें कि आपका सामान रेलवे की लिमिट में है या नहीं.
नई दिल्ली:

IRCTC Luggage Rules: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और ज्यादा सामान लेकर चलते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. रेलवे ने लगेज यानी सामान ले जाने के नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. यह नियम सभी क्लास के यात्रियों पर लागू होंगे.  रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इसकी जानकारी दी है.

ऐसे में ट्रेन में बैठने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप किस कोच में कितना सामान फ्री ले जा सकते हैं और कब आपको पैसे देने पड़ सकते हैं.

रेलवे ने क्यों बदले लगेज नियम?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेलवे में पहले से ही क्लास के हिसाब से सामान ले जाने की लिमिट तय है, लेकिन अब इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. अगर कोई यात्री तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर चलता है, तो उसे चार्ज देना होगा. यह नियम लगभग एयरपोर्ट जैसे ही होंगे, जहां ज्यादा सामान पर अलग से फीस ली जाती है.

सेकेंड क्लास और स्लीपर में कितना सामान फ्री?

रेलवे के नियमों के मुताबिक सेकेंड क्लास में सफर करने वाले यात्री 35 किलो तक सामान फ्री में ले जा सकते हैं. अगर कोई यात्री इससे ज्यादा सामान ले जाता है, तो वह 70 किलो तक सामान चार्ज देकर अपने साथ रख सकता है.
वहीं स्लीपर क्लास के यात्रियों को 40 किलो सामान फ्री ले जाने की छूट है और ज्यादा से ज्यादा 80 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.

AC थ्री टियर, चेयर कार और सेकेंड AC का नियम

AC थ्री टियर और चेयर कार में सफर करने वाले यात्री 40 किलो तक सामान फ्री ले जा सकते हैं. यही इन क्लास की पूरी लिमिट है, यानी इससे ज्यादा सामान रखने की इजाजत नहीं है.
सेकेंड AC और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को 50 किलो सामान फ्री ले जाने की सुविधा मिलती है. अगर सामान इससे ज्यादा होता है, तो 100 किलो तक सामान चार्ज देकर ले जाया जा सकता है.

AC फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा छूट

AC फर्स्ट क्लास में सफर करने वालों को सबसे ज्यादा राहत दी गई है. इस क्लास के यात्री 70 किलो तक सामान फ्री ले जा सकते हैं. जरूरत पड़ने पर 150 किलो तक सामान चार्ज देकर ले जाने की सुविधा है. रेलवे ने साफ किया है कि यह पूरी लिमिट फ्री सामान को मिलाकर होती है.

ज्यादा सामान पर कितना देना होगा चार्ज?

अगर कोई यात्री फ्री लिमिट से ज्यादा सामान अपने साथ रखता है, तो उसे रेलवे की तय दर से डेढ़ गुना चार्ज देना होगा. यह चार्ज उसी समय लिया जाएगा, जब यात्री एक्स्ट्रा सामान लेकर यात्रा करेगा.

डिब्बे के अंदर ले कौन सा सामान ले जा सकते हैं?

रेल मंत्री ने बताया कि ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स, जिनका साइज 100 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, उन्हें पर्सनल लगेज माना जाएगा और इन्हें डिब्बे के अंदर ले जाया जा सकता है.

अगर किसी यात्री का ट्रंक या सूटकेस तय साइज से बड़ा है, तो उसे डिब्बे के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी. ऐसे सामान को रेलवे के ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक कराना होगा. इसके अलावा व्यापार से जुड़ा कोई भी सामान पर्सनल लगेज के तौर पर ट्रेन में ले जाना मना है.

नियम तोड़ा तो हो सकती है कार्रवाई

रेलवे ने साफ कहा है कि अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है और ज्यादा सामान लेकर सफर करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए यात्रा से पहले अपने सामान का वजन और साइज जरूर चेक कर लें.

अगर आप ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो स्टेशन पहुंचने से पहले यह चेक कर लें कि आपका सामान रेलवे की लिमिट में है या नहीं. इससे आप जुर्माने और परेशानी दोनों से बच सकते हैं.

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