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ट्रेन के जनरल कोच में बिना टिकट चढ़ने पर कितना जुर्माना लगता है? टीटीई ज्यादा पैसे मांगे तो कैसे और कहां करें शिकायत?

Indian Railways Penalty Rules for Passengers: अगर किसी यात्री के पास यात्रा के दौरान टिकट नहीं होता और वह पकड़ा जाता है, तो फिर उसे जुर्माना भरना होता है. लेकिन अगर TTE आपसे जुर्माने के ज्यादा रुपये मांगता है, तो ऐसे मामले में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.

ट्रेन के जनरल कोच में बिना टिकट चढ़ने पर कितना जुर्माना लगता है? टीटीई ज्यादा पैसे मांगे तो कैसे और कहां करें शिकायत?
Fine Rules in Indian Railways 2024: अगर जुर्माने से बचना है, तो सही टिकट लेकर यात्रा करें.
नई दिल्ली:

General Coach Ticket Fine: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिससे रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं. ट्रेनें देश के छोटे-छोटे शहरों को बड़े-बड़े महानगरों से जोड़ने का काम करती हैं. यानी देश की कनेक्टिविटी में भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है. यही वजह है कि रेलवे को देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है. ट्रेन का सफर काफी आरामदायक होता है, इसलिए ज्यादातर लोग लंबी दूरी के सफर के लिए ट्रेन से जाना पसंद करते हैं. लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक, ट्रेन में स्लीपर और AC कोच का टिकट बुक कर सकते हैं.

कुछ यात्री ट्रेन से यात्रा करने के लिए जनरल कोच का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका किराया दूसरे कोच के मुकाबले काफी कम होता है.

ट्रेन में दो तरह के कोच होते हैं, रिजर्व और नॉन रिजर्व. ज्यादातर लोग ट्रेन में रिजर्वेशन करवा कर जाते हैं ताकि उन्हें सफर में कोई दिक्कत पेश न आए. ट्रेन का जनरल डिब्बा नॉन रिजर्व कोच होता है, यानी जनरल डिब्बे का टिकट लेने पर सीट रिजर्वेशन नहीं मिलता है. लेकिन चाहे आप रिजर्व कोच से सफर कर रहे हों या फिर नॉन रिजर्व कोच से आपको टिकट लेना जरूर होता है.

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, बिना टिकट यात्रा करने पर दंड का प्रावधान है. अगर किसी यात्री के पास यात्रा के दौरान टिकट नहीं होता और वह पकड़ा जाता है, तो फिर उसे जुर्माना भरना होता है. लेकिन अगर TTE (Travelling Ticket Examiner) आपसे जुर्माने के ज्यादा रुपये मांगता है, तो ऐसे मामले में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.

पकड़े जाने पर कम से कम इतना देना होगा जुर्माना

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आप ट्रेन के जनरल कोच में बिना टिकट ((Railway Fine Rules with General Ticket)) के सफर करते पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको जुर्माना भरना होगा. रेलवे के नियमों के मुताबिक, ऐसे मामले में आपको न्यूनतम ढाई सौ रुपये का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं जिस स्टेशन से ट्रेन ने चलना शुरू किया था और आप जहां पकड़े जाते हैं, वहां तक का किराया भी देना होगा. यानी जुर्माने के साथ-साथ आपको किराए की कीमत भी देनी होगी.

लेकिन अगर TTE (Travelling Ticket Examiner) आपसे जुर्माने की ज्यादा रकम मांगे, टिकट चेक करते हुए टीटीई  आपसे टीटीई बदतमीजी या बदसलूकी तो आपके पास उसकी  शिकायत करने का अधिकार है. चलिए जानते हैं कि TTE की शिकायत कैसे और कहां कर सकते हैं...

कैसे और कहां कर सकते हैं टीटीई की शिकायत? (Complain Against TTE)

अगर आप बिना टिकट के ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना होता है. लेकिन अगर TTE  आपसे जुर्माने के ज्यादा पैसे मांगता है, तो आप उसकी शिकायत (TTE Complaint) कर सकते हैं. शिकायत करने के लिए कई विकल्प हैं, आप  हेल्पलाइन नंबर 155210 पर मैसेज कर सकते हैं या रेल मदद पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं.

इसके अलावा आप www.coms.indianrailways.gov.in. लिंक पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.  सीट पर बैठकर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको रेलवे की सुरक्षा हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 182 पर कॉल करना होगा.अगर आपकी शिकायत सही निकली तो टीटीई पर कार्रवाई की जाएगी.

अगर इस जुर्माने से बचना है, तो सही टिकट लेकर यात्रा करें. इस तरह न केवल आप खुद को पेनाल्टी से बचा सकते हैं, बल्कि रेलवे सिस्टम को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकते हैं.

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