दिल्ली में चुनाव आयोग के डिप्टी सीईओ प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि 30 जून से राज्य में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है. इसके लिए BLO हर मतदाता जिनका वर्तमान में वोटर लिस्ट में शामिल हैं. उन सभी मतदाताओं के घर-घर जाएंगे और उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म की दो कॉपी देंगे. उस कॉपी को भर कर मतदाताओं को जमा कराना होगा. फॉर्म भरकर मतदाता BLO को दे सकते हैं. इसके अलावा वोटर सेंटर या हेल्प डेस्क पर भी जमा करा सकते हैं. प्रशांत कुमार ने फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी भी दी है. फॉर्म में किस कॉलम और किस बॉक्स में क्या भरना है, इसकी जानकारी दी है.

एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरना है
एन्यूमरेशन फॉर्म के पहले कॉलम में नाम और पता वाला बॉक्स पहले से आपके फॉर्म में प्रिंट किया हुआ होगा. इसके बाद वाले बॉक्स में सिरियल नंबर और विधानसभा या लोकसभा का नाम भी पहले से प्रिंट होगा. वहीं QR कोड वाले एरिया में पहले से कोड होगा और Old Photo में आपकी आईडी कार्ड की फोटो पहले से प्रिंट होगी. वहीं आखिरी बाक्स में Current Photo का ऑप्शन है. यहां पर आपको रंगीन फोटो पेस्ट करना होगा.

एन्यूमरेशन फॉर्म का दूसरा कॉलम काफी महत्वपूर्ण है, इसमें SIR की पूरी डिटेल भरनी होगी. पहले कॉलम में आखिरी SIR की डिटेल भरनी होगी. यह जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली के ही निवासी है. अगर आप देश के किसी कोने में हो और SIR में हिस्सा लिया होगा तो उसकी डिटेल भरनी होगी.

पहले बॉक्स में मतदाता का नाम है जिसे भरना है. वहीं इसके बाद EPIC नंबर भरना है. हालांकि यह एक विकल्प के रूप में है. अगर आप पिछलें SIR में शामिल हुए है तो आपको डिटेल भरनी है. इसके बाद रिलेटिव का नाम भरना है. जो SIR में पहले आपने मेंशन किया है, वही भरना है. इस बॉक्स के नीचे रिलेशनशिप भरना है जो आपके साथ रिलेशन है. वहीं District और स्टेट में अपने स्थान का नाम भरना है. जबकि AC Name और पार्ट वन और सिरियल नंबर भरना है.

इसके बाद दूसरे बॉक्स में आपको रिलेटिव के पिछले SIR की बात लिखनी है. इसमें नाम के बाद EPIC नंबर, उनके रिलेटिव के नाम, जिला और एसी नंबर भरना होगा. रिलेटिव में आप माता-पिता और दादा के SIR डिटेल भरने होंगे.
वहीं तीसरे कॉलम में मतदाता के जन्म तारीख, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता के नाम और उनका EPIC नंबर भरना होगा. इसके साथ मां का नाम और EPIC नंबर भी भरना होगा. जबकि अपनी पत्नी का नाम और EPIC नंबर भरना है. वहीं सबसे आखिर में मतदाता को सिग्नेचर करना होगा या थंब लगाना होगा.
कहां मिलेगी पिछले SIR की जानकारी
फॉर्म में पिछले SIR की जानकारी भरनी है, ऐसे में आपको पिछले SIR की डिटेल भरनी है तो इसकी जानकारी के लिए आप ceodelhi.gov.in की साइट पर जाएं. यहां आपको ऊपर में ही पिछले SIR की जानकारी का बॉक्स मिलेगा. आप नाम, पॉलिंग स्टेशन और EPIC नंबर से सर्च कर सकते हैं. EPIC नंबर 2002 यानी पिछले SIR का होना चाहिए. आज वाले से आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा इसलिए आप नाम से सर्च कर जानकारी ले सकते हैं.
सत्यापन नहीं होने पर कट सकता SIR से नाम
दिल्ली में साल 2025 में तैयार हुई वोटर लिस्ट के बाद मकान छोड़ दिया है और वोटर लिस्ट में अपना नाम बदलवाया है. तो उनका सत्यापन पुराने पते पर नहीं हो सकेगा और BLO भी उन्हें शिफ्टिंग कैटगरी में डाल देगा. क्योंकि नए क्षेत्र में उनकी डिटेल अपडेट नहीं हुए हैं तो BLO के पास भी ब्योरा नहीं होगा. ऐसे में उनका सत्यापन नहीं हो पाएगा और SIR से नाम कट सकता है. हालांकि SIR के बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं.
SIR का काम 30 जुलाई तक चलेगा. फॉर्म भरने के बाद आपको इसके साथ किसी तरह का दस्तावेज जमा नहीं करना है. न ही किसी तरह का शु्ल्क देना है. जो लोग SIR फॉर्म नहीं भरेंगे उनका नाम 5 अगस्त को जारी हने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा. 7 अक्तूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा.
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