- हरियाणा में बकाया बिजली बिल को लेकर छूट दी गई है.
- बिजली बिल माफी के लिए कई शर्तें भी रखी गई है
- बकाया भूगतान के लिए प्रति यूनिट दर तय की गई है.
हरियाणा में बिजली वितरण निगम ने बकाया बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं को राहत दी है. हरियाणा में बिजली बिल माफी योजना शुरू की गई है. इसके तहत उन BPL परिवारों को राहत दिया जा रहा है, जिनका पुराना बिजली बिल बकाया है. हालांकि छूट देने के लिए कई शर्तें भी रखी गई है. बिजली माफी को लेकर विधायक ओम प्रकाश यादव ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी है.
कौन लोग होंगे बिजली बिल माफी योजना में पात्र?
विधायक ओम प्रकाश ने बताया कि BPL परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में वेरिफाइड जिनका सालाना आय 1 लाख रुपये तक दर्ज होने वाले अंत्योदय परिवार योजना में पात्र लोग इसमें शामिल होंगे. साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं की पिछले 12 महीने की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक होनी चाहिए. इसके अलावा भुगतान में चूक, विवादित बिल और बिजली चोरी से संबंधित मामले भी निर्धारित शर्तों के मुताबिक योजना में शामिल होंगे.
भुगतान भी खपत के अनुसार होगा
बिजली माफी योजना के तहत भुगतान के लिए 50 यूनिट तक खपत पर 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से 150 यूनिट तक खपत के लिए 2.75 रुपये प्रति यूनिट की दर तय किया गया है. इसमें अधिकतम भुगतान राशि 3600 रुपये निर्धारित की गई है. यानी उपभोक्ताओं को 12 महीने की मूल बकाया राशि को तय दर से भुगतान करना होगा और शेष बकाया को माफ किया जाएगा.
विधायक ने बताया कि खराब मीटर वाले पात्र उपभोक्ताओं के बिल की गणना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 40 और शहरी क्षेत्र में 50 यूनिट प्रतिमाह खपत का प्रावधान है.
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