Windfall Tax: सरकार ने डीजल के निर्यात (Export Tax) पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) में कटौती (Windfall Tax Cut) करते हुए 0.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया. इसके साथ ही विमान ईंधन यानी एटीएफ (ATF) पर लगने वाले टैक्स को शून्य कर दिया है. सरकार की तरफ से शुक्रवार रात को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई. इसके साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (Domestic Crude Oil) पर लगने वाले शुल्क में हल्की वृद्धि करने का भी फैसला किया गया है.
इस आदेश के मुताबिक, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी (ONGC) जैसी तेल उत्पादक कंपनियों के कच्चे तेल उत्पादन पर लगने वाले शुल्क को 4,350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. नई दरें चार मार्च से प्रभावी हो गई हैं. सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में पहली बार तेल उत्पादक कंपनियों पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया था.
सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में भी कटौती की है. जिसके बाद डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर 0.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है. यह डीजल के निर्यात पर लगने वाला न्यूनतम विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) है. इसके अलावा निर्यात किए जाने वाले विमान ईंधन पर लगने वाले टैक्स को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है.
यह एक पखवाड़े में लगातार दूसरा मौका है जब घरेलू ईंधनों पर टैक्स कटौती की गई है. इसके पहले 16 फरवरी को भी ईंधनों पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई थी, दरअसल,हर पखवाड़े में इन टैक्स रेट की समीक्षा कर जरूरी संशोधन किए जाते हैं. कच्चे तेल की पिछले दो सप्ताह की औसत कीमत के आधार पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स रेट में बदलाव होता है.
आपको बता दें कि जमीन एवं समुद्र के भीतर से निकाले गए कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है.
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