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This Article is From Aug 26, 2021

Family Pension Scheme: कहीं आप फैमिली पेंशन पाने के हकदार तो नहीं? क्या कहते हैं नियम

Family Pension Rules : नियमों के मुताबिक, किसी दिवंगत पेंशनहोल्डर के परिवार उसकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने कुछ क्राइटेरिया बताए हैं. अगर आपके परिवार में ऐसी कोई स्थिति है तो आप इन्हें चेक करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप फैमिली पेंशन के हकदार हैं या नहीं.

Family Pension Scheme: कहीं आप फैमिली पेंशन पाने के हकदार तो नहीं? क्या कहते हैं नियम
Family Pension : पेंशनहोल्डर्स की मृत्यु के बाद परिवार को मिलता है फैमिली पेंशन. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार फैमिली पेंशन (Family Pension) के जरिए देश में पात्र परिवारों को सपोर्ट करती है. रिटायरमेंट के बाद पेंशनहोल्डर्स के लिए और फैमिली पेंशन को लेकर कुछ नियम हैं. नियमों के मुताबिक, किसी दिवंगत पेंशनहोल्डर के परिवार उसकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने कुछ क्राइटेरिया (Family Pension Rules) बताए हैं. अगर आपके परिवार में ऐसी कोई स्थिति है तो आप इन्हें चेक करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप फैमिली पेंशन के हकदार हैं या नहीं.

पेंशन विभाग ने कुछ महीनों पहले बुज़ुर्ग पेंशनभोगियों के लिए पेंशन से संबंधित '75 इंपॉर्टेंट रूल्स' नाम से एक सीरीज शुरू की थी. इस सीरीज के जरिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर को लेकर शुरू किए गए 75 नए नियमों की जानकारी दी गई है. विभाग ने बताया है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन का लाभ परिवार के किन सदस्यों को और किन परिस्थितियों में मिलेगा.

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परिवार के कौन से सदस्य पारिवारिक पेंशन के पात्र हैं?

 1. मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी की पत्नी.

 2. 25 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित पुत्र और अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटियां (उम्र की कोई सीमा नहीं), जो अपनी आजीविका के लिए कमाई नहीं कर रही हैं.

 3. मेंटली और फिजिकली डिसेबल बच्चा जो किसी तरह की कोई कमाई करने में सक्षम नहीं है. इस कैटेगरी में उम्र की कोई सीमा नहीं है और इसमें लाभार्थी की शादी प्रभावित नहीं करेगी.

4. आश्रित माता-पिता.

 5.आश्रित भाई-बहन.

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किस अवधि तक परिवार के सदस्य पेंशन के लिए पात्र होंगे

शासकीय मृतक कर्मचारी की पत्नीजीवन भर के लिए.

बेटा- 25 वर्ष से कम उम्र का अविवाहित बेटा (1) जब तक उसकी शादी ना हुई हो, या (2) वो अपनी आजीविका कमाना कर दे, या (3) फिर मृत्यु, इनमें से जो भी पहले हो.

बेटी- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा (कोई आयु सीमा नहीं.) (1) जब तक बेटी शादी नहीं कर लेती या (2) अपनी आजीविका कमाना शुरू नहीं करते या (3) मृत्यु ( जो पहले हो)

मानसिक रूप से पीड़ित बच्चा- जब तक (1) अपनी आजीविका के लिए कमाई शुरू नहीं कर लेते या (2) मृत्यु

आश्रित माता पिता- 1) अपनी आजीविका के लिए कमाई शुरू नहीं कर लेते या (2) मृत्यु

आश्रित भाई बहन- 1) अपनी आजीविका के लिए कमाई शुरू नहीं कर लेते या (2) मृत्यु

बेटी को लेकर क्या हैं नियम

अमूमन ये सवाल हमेशा मन में रहता है कि क्या विवाहित बेटी परिवार की पेंशन के लिए क्लेम कर सकती है, और अगर कर सकती है तो उसकी समय सीमा क्या रखी गई है?  पेंशन विभाग के मुताबिक, अविवाहित बेटी को परिवार की पेंशन का लाभ तब तक मिल सकता है जब तक उसकी शादी ना हुई हो. इसके अलावा अगर बेटी विधवा या तलाकशुदा है तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती या वो कोई रोजगार नहीं करती तब तक वो पेंशन का लाभ ले सकती है.

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