विज्ञापन
This Article is From Aug 04, 2021

ई-व्हीकल चलाते हैं तो मिलेगा आपकी जेब को आराम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फीस के झंझटों से मिली मुक्ति

Electric Vechicle Rules : अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए या अपना पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी. वहीं, बिना फीस दिए ही नया रजिस्ट्रेशन मार्क यानी पंजीकरण चिन्ह भी जारी हो जाएगा.

ई-व्हीकल चलाते हैं तो मिलेगा आपकी जेब को आराम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फीस के झंझटों से मिली मुक्ति
Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए परिवहन मंत्रालय की घोषणा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (e-vehicles) को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कई सुविधाएं देता रहता है. अब एक नई घोषणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Cerificate) के झंझटों से छूट दिलाने की घोषणा की गई है. दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिये पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या उसके नवीनीकरण यानी रिन्युअल को लेकर शुल्क भुगतान (Renewal Fee) से छूट के लिये अधिसूचना जारी की है. 

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने बैटरी चालित वाहनों को नये पंजीकरण चिन्हों को लेकर भी शुल्क भुगतान से छूट दी है. बयान के अनुसार देश में ई-वाहन को बढ़ावा देने के इरादे से यह कदम उठाया गया है. 

यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए या अपना पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी. आपका सर्टिफिकेट बिना पैसा दिए इशू या रिन्यू हो जाएगा. वहीं, बिना फीस दिए ही नया रजिस्ट्रेशन मार्क यानी पंजीकरण चिन्ह भी जारी हो जाएगा.

Recall Portal : आपकी गाड़ी में है डिफेक्ट तो सीधे परिवहन मंत्रालय से करिए रिकॉल की शिकायत, जानिए कैसे

बता दें कि पिछले कुछ सालों से सरकार का जोर सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाना और पुरानी गाड़ियों को हटाने पर रहा है. इसके लिए बजट 2021 में सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा भी की थी. इसके तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों के रिन्युअल, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों को हासिल करने की फीस बढ़ा दी गई है. 

परिवहन मंत्रालय ने Central Motor Vehicle (Amendment) Rules, 2021 की घोषणा की थी. इसके तहत नियम बनाया गया है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के मालिकों को इसके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कराने या फिर रिन्युअल कराने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. यह नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होने वाला है. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com