विज्ञापन

Lok Adalat: दिल्ली में 9 मई को लगने जा रही है लोक अदालत, पेंडिंग चालानों का कर लें निपटारा, जानें कैसे करें रजिस्टर

Lok Adalat on May 9: दिल्ली में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है जिसमें वाहन चालकों को चालानों का निपटारा करने का मौका मिलेगा. इसके तहत लोग चालान का कम जुर्माना दे सकते हैं या पूरा माफ करवा सकते हैं.

Lok Adalat: दिल्ली में 9 मई को लगने जा रही है लोक अदालत, पेंडिंग चालानों का कर लें निपटारा, जानें कैसे करें रजिस्टर
दिल्ली में 9 मई को लगेगी लोक अदालत

Delhi Lok Adalat: अगर आपकी गाड़ी, स्कूटी या किसी भी वाहन पर पेंडिंग चालान हैं और आप लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बिना उन्हें निपटाने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. दिल्ली में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है जिसमें वाहन चालकों को चालानों का निपटारा करने का मौका मिलेगा. इसके तहत लोग चालान का कम जुर्माना दे सकते हैं या पूरा माफ करवा सकते हैं. लोक अदालत का उद्देश्य छोटे-मोटे चालानों को जल्दी और आपसी सहमति से सुलझाना है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

यह भी पढ़ें: यूपी में हर जिले में होंगे 'सीएम फेलो', मिलेगी 50 हजार रुपये मंथली सैलरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

दिल्ली में कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई, 2026 को दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आयोजित की जाएगी. इनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज़ एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं. यह सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी, जिससे वाहन मालिकों को अपनी सुविधा या चालान जारी होने वाले क्षेत्र के आधार पर न्यायालय चुनने की सुविधा मिलेगी.

कैसे करें रजिस्टर?

लोक अदालत में पेंडिंग चालानों का निपटारा करने के लिए पहले से पंजीकरण करवाना बेहद जरूरी है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 4 मई को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं, जो 7 मई तक चलेंगे. वाहन चालक आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोजाना केवल 50,000 चालानों के लिए टोकन जारी किए जाएंगे. स्लॉट बुक करने के बाद, आवेदकों को चालान को डाउनलोड कर प्रिंट निकालना होगा. इसके अलावा टोकन नंबर वाला अपॉइंटमेंट लेटर अपने साथ रखना होगा. 

Latest and Breaking News on NDTV

किन चालानों को हो सकता है निपटारा?

लोक अदालत में केवल मामूली यातायात अपराधों के चालान ही निपटाए जा सकते हैं. इनमें हेलमेट के बिना बाइक चलाना, सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाना, ओवरस्पीडिंग, ट्रैफिक सिग्नल जंप करना जैसे चालान शामिल हैं. इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन केस जैसे चालानों का निपटारा नहीं हो सकेगा.

किन बातों का रखें ध्यान?

  • अपॉइंटमेंट लेटर और चालान की प्रिंट कॉपी अपने साथ लेकर जाएं.
  • निर्धारित समय पर अदालत जरूर पहुंच जाएं.
  • मामले की सुनवाई जज द्वारा की जाएगी और अपराध के आधार पर जुर्माना कम या माफ किया जा सकता है.
  • यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे काउंटर पर तुरंत भुगतान करना होगा.
  • भुगतान हो जाने के बाद, चालान सिस्टम से हटा दिया जाएगा.
     

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com