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12 लाख तक की Income पर नहीं लगेगा Tax, 90% से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना सकते हैं New Tax Regime: CBDT चेयरमैन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2025) में घोषणा की कि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी यह सीमा 7 लाख रुपये थी. साथ ही, 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाएगी.

12 लाख तक की Income पर नहीं लगेगा Tax, 90% से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना सकते हैं New Tax Regime: CBDT चेयरमैन
Budget 2025 income Tax New Slabs: बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 25 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिससे उन्हें हर साल 1.1 लाख रुपये तक की टैक्स बचत होगी.  
नई दिल्ली:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि बजटमें टैक्स स्लैब में बदलाव की घोयणा के बाद  90% से ज्यादा टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को अपना सकते हैं. अभी यह आंकड़ा 75% के करीब है.  उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं (12 Lakh Income Tax-Free) और टैक्स स्लैब में बदलाव (Income Tax Slabs Revised) की बजट घोषणा के बाद ज्यादा लोग नई टैक्स व्यवस्था को अपनाएंगे. 

टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर जोर  

रवि अग्रवाल ने कहा कि सरकार और आयकर विभाग की कोशिश है कि टैक्सपेयर्स को कम से कम दिक्कत हो और टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल और डिजिटल हो. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे टैक्स फाइलिंग (ITR Filing) में आसानी हो.  

CBDT चेयरमैन ने बताया कि नई टैक्स व्यवस्था टैक्सपेयर्स के लिए काफी सिंपल है. इसमें कोई कटौती (डिडक्शन) या छूट (एक्सेम्प्शन) नहीं मिलती, जिससे टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाता है. इससे टैक्सपेयर्स बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के खुद ITR फाइल कर सकते हैं.  

रवि अग्रवाल  ने कहा कि आगे भी टैक्स सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आम टैक्सपेयर के लिए चीजें पहले ही काफी आसान कर दी गई हैं.  

बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2025) में घोषणा की कि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी यह सीमा 7 लाख रुपये थी. साथ ही, 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाएगी.

इसके अलावा, 25 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिससे उन्हें हर साल 1.1 लाख रुपये तक की टैक्स बचत होगी.  

New Tax Regime अपनाने वालों की संख्या बढ़ेगी, इकोनॉमी पर भी होगा पॉजिटिव असर  

अभी 74-75% टैक्सपेयर्स नई टैक्स व्यवस्था को अपना चुके हैं, लेकिन CBDT चेयरमैन के मुताबिक, अगले साल यह आंकड़ा 90% से ज्यादा हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में की गई घोषणाओं से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और इससे सभी टैक्सपेयर्स को फायदा होगा. अग्रवाल ने कहा कि इन फैसलों से देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा. जब लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, तो वे ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे मार्केट और बिजनेस ग्रो करेगा और इसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा.  

टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल  

CBDT चेयरमैन ने बताया कि सरकार टैक्स बेस बढ़ाने के लिए AI, डेटा एनालिसिस और डिजिटल सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है. इससे फर्जी टैक्स डिडक्शन और गलत टैक्स क्लेम को रोका जा सकेगा.

पिछले साल 90,000 टैक्सपेयर्स ने गलत टैक्स डिडक्शन क्लेम किया था, लेकिन बाद में उन्हें संशोधित रिटर्न (रिवाइज्ड ITR) फाइल करके 1,000 करोड़ रुपये टैक्स भरना पड़ा.  

  
बजट में नई टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाया गया है, जिससे 90% से ज्यादा टैक्सपेयर्स इसे अपना सकते हैं. सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाए और टैक्सपेयर्स को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े. इससे इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा.

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