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झारखंड में 8 लाख राशन कार्ड हो सकते हैं रद्द, आपका नाम भी तो लिस्ट में नहीं? जानें किन लोगों पर है कार्रवाई का खतरा

झारखंड में राशन कार्डधारियों के लिए जरूरी खबर है. राज्य में 8 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं. अब तक 4.61 लाख से अधिक कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है.

झारखंड में 8 लाख राशन कार्ड हो सकते हैं रद्द, आपका नाम भी तो लिस्ट में नहीं? जानें किन लोगों पर है कार्रवाई का खतरा
झारखंड में फर्जी राशन कार्डधारियों का हो रहा सत्यापन
(P.C- NDTV)

झारखंड में 8 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी चल रही है. राज्य सरकार ने ऐसे लाखों राशन कार्डों की पहचान की है, जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है. खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, राज्य में 8,02,685 ऐसे राशन कार्डधारी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने पिछले छह महीने, एक साल या उससे भी ज्यादा समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन नहीं लिया है. ऐसे कार्डों का अब सत्यापन किया जा रहा है और जांच के बाद इन्हें रद्द किया जा सकता है.

क्यों हो रही है राशन कार्डों की जांच?

सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में ऐसे राशन कार्ड मौजूद हैं जो निष्क्रिय हो चुके हैं, डुप्लीकेट हैं या फिर अपात्र लोगों के नाम पर चल रहे हैं. इसी वजह से राज्यभर में विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है. अब तक 4.61 लाख से अधिक कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है. जिन लोगों का पता नहीं चल रहा है या जो लंबे समय से योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनके राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं.

सत्यापन में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

जांच के दौरान अब तक 21,750 डुप्लीकेट राशन कार्ड और 12,284 संदिग्ध कार्ड भी सामने आए हैं. पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है. 

नया नाम जोड़ने के लिए जरूरी होगा ई-केवाईसी

सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े प्रोसेस को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसके तहत अब राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा. बिना सत्यापन के किसी भी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा जाएगा.

किन लोगों का राशन कार्ड हो सकता है रद्द?

सरकार ने ऐसे लोगों को भी चेतावनी दी है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. जैसे- 

  • जिनके पास चार पहिया वाहन है
  • पांच एकड़ या उससे अधिक जमीन है और 
  • जो आयकरदाता हैं.

ऐसे लोगों को 30 जून तक स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है. अगर जांच में ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है.

जरूरतमंदों को मिलेगा फायदा

राज्य में फिलहाल 5.50 लाख से अधिक नए राशन कार्ड और नाम जोड़ने के आवेदन लंबित हैं. विभाग का कहना है कि निष्क्रिय और फर्जी कार्ड हटने के बाद बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को राशन योजना का लाभ मिल सकेगा. इसलिए सभी राशन कार्डधारियों को सलाह दी जा रही है कि वे समय पर अपना सत्यापन पूरा कराएं और अपने दस्तावेज अपडेट रखें.

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