विज्ञापन
This Article is From May 21, 2023

क्या 30 सितंबर के बाद रद्दी हो जाएंगे 2000 रुपये के नोट? यहां जानें अपने हर सवाल का जवाब

RBI ने 2 हजार रुपये के नोटों (2,000 Rupee Notes) के चलन पर रोक लगाने के साथ ही यह भी साफ किया है कि यह लीगल टेंडर (Legal Tender) बना रहेगा.

क्या 30 सितंबर के बाद रद्दी हो जाएंगे 2000 रुपये के नोट? यहां जानें अपने हर सवाल का जवाब
Rs 2000 Note Exchange: आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में  नोट बदल सकते हैं. इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.
नई दिल्ली:

2,000 Rupee Notes Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया है. केंद्रीय बैंक ने बताया है कि 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को जमा या अन्य नोटों में बदला जा सकता है. जिसके बाद आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. हर कोई ये जानना चाहता है कि RBI के इस फैसले के बाद अब वह 2,000 रुपये के बैंक नोट का क्या करें. इसका इस्तेमाल अब हो सकता है या नहीं और इन नोटों को दूसरे नोट में कैसे कब और कहां बदला जा सकता है. आम लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ जिस बैंक में अकाउंट खुला है वहीं नोट बदला जा सकता है और क्या नोट बदलने के लिए कोई चार्ज देना होगा?

इसके साथ ही लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि 30 सितंबर की समयसीमा खत्म होने के बाद भी अगर उनके पास 2000 के ऐसे नोट रह जाते हैं जिन्हें वो नहीं बदला पाएं तो कहीं वह रद्दी तो नहीं हो जाएगा और उनपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी. आपको परेशान होने की जरूरत नही हैं. यहां हम 2000 रुपये के नोट के लेकर आपके हर सवाल के जवाब आसान शब्दों में देने जा रहे हैं.

एक बार में 2000 रुपये के 10 नोटों को बदल सकेंगे 

आपको सबसे पहले ये बता दें कि  RBI ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के बैंक नोट (2000 Rupee Currency Note) जारी ना करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही बैंकों को दो हजार रुपये के नोट बदलने को लेकर भी निर्देश दिए हैं. जिसके मुताबिक, आप 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को अन्य नोटों में बदलवा सकते हैं. लेकिन यहां आरबीआई ने एक लिमिट रखी है, आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये के मूल्य के नोटों को ही अन्य नोटों में बदल सकते हैं.

वहीं, 2000 रुपये के नोट को बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है. आप 20,000 से अधिक या जितना चाहे 2000 के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं. इसके बाद आप अपनी जरूरत अनुसार इसे कैश में निकाल सकते हैं.

बिना कोई चार्ज के किसी भी बैंक में 2000 के नोट बदलने की सुविधा

आरबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है सिर्फ वहीं, आप नोटों को जमा या बदल सकते हैं. आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में  नोट बदल सकते हैं. इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा. इसके लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वह 2,000 रुपये के नोटों को बदलने/जमा करने के इच्छा रखन वाले वरिष्ठ नागरिकों या दिव्यांगों आदि के लिए एक अलग व्यवस्था तैयार करे.

क्या 2,000 रुपये के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है?

RBI ने 2 हजार रुपये के नोटों के चलन पर रोक लगाने के साथ ही यह भी साफ किया है कि यह लीगल टेंडर (Legal Tender) बना रहेगा. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये (Rs 2000 Notes) का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी. आप फिलहाल इस 4 महीने की डेडलाइन (30 सितंबर 2023) तक इसके जरिये लेनदेन कर सकते हैं. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए आम लोगों को तय समय के भीतर अपनी सुविधानुसार नोटों को बदलने के लिए कहा है.

अगर 30 सितंबर तक RS 2000 Note नहीं बदल पाए तो क्या होगा?

RBI ने यह नहीं बताया है कि 30 सितंबर की समयसीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास बचे रह गए 2,000 रुपये के नोट (2000 Bank Note) की क्या स्थिति होगी. सूत्रों के मुताबिक, ये समयसीमा खत्म होने के बाद भी अगर लोगों के पास ये नोट मौजूद रहते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com