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पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: Sachin Jha Shekhar
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.
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पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: गीतार्जुन
CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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कमाने और खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday December 12, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: समरजीत सिंह
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है और याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने नोएडा फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए याची पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया.
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गरीबी की वजह से पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday November 25, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है.इसमें गरीबी के कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी को भरण-पोषण देने की याचिका ठुकरा दी है.
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UP के सपा सांसद को पत्नी को क्यों देना होगा 30 हजार रुपए महीने गुजारा भत्ता? पूरा मामला जानें
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: श्वेता गुप्ता
याचिका में कहा गया कि अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए सांसद मोहिबुल्लाह मध्यस्थता केंद्र में पहली बार उपस्थित होने पर 50,000 रुपए पत्नी को देने को तैयार हैं.
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पति को जॉब न होने के बावजूद भी देना होगा पत्नी को मेंटेनेंस का खर्च : इलाहाबाद हाई कोर्ट
- Sunday January 28, 2024
- Edited by: मेघा शर्मा
व्यक्ति ने परिवारिक अदालत के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दर्ज की थी, जिसमें उसे अपनी अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 2,000 रुपये हर महीने देने को कहा गया था.
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"आय का जरिया खोजने में सक्षम": महिला की पति से गुजारा भत्ता की अर्जी कोर्ट ने ठुकराई
- Wednesday April 5, 2023
- Reported by: भाषा
अदालत ने कहा कि पति की आय और बेहतर जीवनशैली साबित करने के बजाय पत्नी को यह दिखाना होगा कि अपना खर्च चलाने, जीवित रहने और यहां तक कि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में वह असमर्थ है तथा उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया है.
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पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: Sachin Jha Shekhar
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.
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पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: गीतार्जुन
CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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कमाने और खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday December 12, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: समरजीत सिंह
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है और याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने नोएडा फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए याची पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया.
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गरीबी की वजह से पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday November 25, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है.इसमें गरीबी के कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी को भरण-पोषण देने की याचिका ठुकरा दी है.
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UP के सपा सांसद को पत्नी को क्यों देना होगा 30 हजार रुपए महीने गुजारा भत्ता? पूरा मामला जानें
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: श्वेता गुप्ता
याचिका में कहा गया कि अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए सांसद मोहिबुल्लाह मध्यस्थता केंद्र में पहली बार उपस्थित होने पर 50,000 रुपए पत्नी को देने को तैयार हैं.
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पति को जॉब न होने के बावजूद भी देना होगा पत्नी को मेंटेनेंस का खर्च : इलाहाबाद हाई कोर्ट
- Sunday January 28, 2024
- Edited by: मेघा शर्मा
व्यक्ति ने परिवारिक अदालत के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दर्ज की थी, जिसमें उसे अपनी अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 2,000 रुपये हर महीने देने को कहा गया था.
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"आय का जरिया खोजने में सक्षम": महिला की पति से गुजारा भत्ता की अर्जी कोर्ट ने ठुकराई
- Wednesday April 5, 2023
- Reported by: भाषा
अदालत ने कहा कि पति की आय और बेहतर जीवनशैली साबित करने के बजाय पत्नी को यह दिखाना होगा कि अपना खर्च चलाने, जीवित रहने और यहां तक कि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में वह असमर्थ है तथा उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया है.
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