World | Reported by: NDTV.com, Translated by: नवीन कुमार |गुरुवार जून 11, 2020 09:13 PM IST यूके के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश के 28 दिनों के साथ प्रत्यर्पित किया जाना है. हालांकि, यदि व्यक्ति ने शरण का दावा किया है, जो शरणार्थी के रूप में यूके में रहने की अपील को संदर्भित करता है, तो प्रत्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दावे का निपटान नहीं किया जाता.