Updated Itr Filing 2025
- सब
- ख़बरें
-
90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
- Tuesday March 25, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
-
ndtv.in
-
Tax Saving Tips: टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम
- Monday March 10, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Old vs New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम में कई छूट और कटौतियों का फायदा नहीं मिलता जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता हैं, बावजूद इसके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए ITR में से करीब 74% टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुना.
-
ndtv.in
-
ITR Filing 2025: अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम! जानें यह रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न से कैसे है अलग
- Wednesday March 19, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
ITR Filing Rules 2025: अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने तक एडिशनल टैक्स देकर अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले ये समय सीमा 24 महीने की थी.
-
ndtv.in
-
90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
- Tuesday March 25, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
-
ndtv.in
-
Tax Saving Tips: टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम
- Monday March 10, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Old vs New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम में कई छूट और कटौतियों का फायदा नहीं मिलता जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता हैं, बावजूद इसके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए ITR में से करीब 74% टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुना.
-
ndtv.in
-
ITR Filing 2025: अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम! जानें यह रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न से कैसे है अलग
- Wednesday March 19, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
ITR Filing Rules 2025: अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने तक एडिशनल टैक्स देकर अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले ये समय सीमा 24 महीने की थी.
-
ndtv.in