
आयकर विभाग ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई-पे टैक्स पोर्टल शुरू किया है. ई-पे टैक्स पोर्टल के माध्यम से टैक्सपेयर्स बिना किसी झंझट के ऑनलाइन टैक्स भर पाएंगे.टैक्सपेयर्स को ई-पे टैक्स पोर्टल के माध्यम से बिना किसी यूजरनेम और पासवर्ड के टैक्स भरने की सुविधा मिलेगी. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का कहना है कि ई पे टैक्स फैसिलिटी शुरू होने से टैक्सपेयर्स बैंकों में लंबी कतारों में लगने फॉर्म भरने और आखिरी डेट की चिंता से राहत मिलेगी.
टैक्सपेयर्स ई-पे टैक्स पोर्टल के माध्यम से कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर घर बैठे ही टैक्स भर सकते हैं. आइए जानते हैं ऑनलाइन टैक्स भरने का तरीका..
ऑनलाइन टैक्स कैसे भरें?
- ऑनलाइन टैक्स भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाकर ई-पे टैक्स विकल्प को चुनना होगा.
- आपको पुष्टि के लिए अपना पैन कार्ड नम्बर और पैन कार्ड से लिंक फोन नम्बर दर्ज कराना होगा.
- नंबर डालने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा.
- ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स को चुनना होगा.
- उसके बाद आपको कुछ जानकारी भरने को कहा जाएगा.
- फॉर्म भरने के बाद आपको PAY NOW को सेलेक्ट करना होगा.
- अब आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें भुगतान करने के लिए विभिन्न विकल्प होंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड,आरटीजीएस/एनईएफ और पेमेंट गेटवे.
- पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको ई-मेल और एसएमएस के द्वारा आपको पेमेंट स्लीप भेजी जाएगी.
क्या होगा फायदा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इस सुविधा से टैक्स फाइलिंग के दौरान पेमेंट प्रोसेस में आ रही समस्याओं को खत्म किया जा सकेगा. इस सुविधा से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही व्यवस्था से बैंकों में लंबी कतारों,थकाऊ फॉर्म और आखिरी डेट की चिंता से राहत मिलेगी.
साथ ही आयकर विभाग का ये भी कहना है कि ई-पे की सुविधा टैक्सपेयर्स और सरकार को पास लाएगी और इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ इडिविजुअल टैक्सपैयर्स और छोटे व्यापारियों को मिलेगा.
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