UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. सुनवाई के दौरान परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वे उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त प्रयास देने के बारे विचार करें, जिनके लिए इस बार परीक्षा देने का आखिरी मौका है और कोरोनावायरस महामारी के कारण वो इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने UPSC से कहा कि वह राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे उम्मीदवारों को होटलों में सिविल सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाकर कमरा प्राप्त करने की अनुमति दें. अदालत ने यह भी कहा कि वे UPSC को निर्देश नहीं दे सकती है कि वह COVID-19 संक्रमित उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को खतरा होगा.
SC ने यूपीएससी से यह भी कहा कि एक परीक्षा केंद्र में 100 से अधिक उम्मीदवारों की अनुमति नहीं है और MHA के SOP का परीक्षा में पालन करना अनिवार्य होगा.
बता दें कि पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से कहा था कि कोविड-19 (Covid-19) के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि और देश के कई हिस्सों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर चार अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों के बारे में उसे अवगत कराया जाये. यूपीएससी ने बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा को तय शेड्यूल के मुताबिक 4 अक्टूबर को आयोजित कराने का फैसला सुना दिया है.
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