सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की NLAT 2020 परीक्षा, NLSIU में इस तरह दिया जाएगा एडमिशन

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरू  द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 (NLAT 2020) आयोजित करने पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की NLAT 2020 परीक्षा, NLSIU में इस तरह दिया जाएगा एडमिशन

सुप्रीम कोर्ट ने NLAT 2020 परीक्षा को खारिज कर दिया है.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरू  द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 (NLAT 2020) आयोजित करने पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने (NLSIU), बेंगलुरू द्वारा एक अलग परीक्षा (NLAT) के आयोजन को मंजूर नहीं किया है और 12 सितंबर को हुई NLAT 2020 परीक्षा को खारिज करने का फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NLSUI को CLAT 2020 के अनुसार अक्टूबर तक दाखिले करने होंगे. इस बार CLAT 2020 परीक्षा 28 सितंबर को देशभर में आयोजित की जाएगी. 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NLSIU बेंगलुरू  को 12 सितंबर को NLAT  2020 आयोजित करने की सशर्त इजाजत दी थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संस्थान परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा और दाखिले नहीं करेगा जब तक कि अदालत इस परीक्षा की वैधता पर अंतिम फैसला ना दे दे. 

क्या है पूरा मामला?
NLSIU के पूर्व कुलपति, प्रोफेसर डॉ. आर वेंकट राव और छात्रों के अभिभावकों  ने NLSIU बेंगलुरू को CLAT 2020 से अचानक अलग करने और अलग से NLAT  2020 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

याचिका में कहा गया था कि एक अलग परीक्षा आयोजित करने के NLSIU के इस तरह के "एकतरफा निर्णय" से CLAT 2020 के उम्मीदवार परेशानी में हैं और ये उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है.

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देश के लॉ कॉलेजों के कंसोर्टियम में 23 कॉलेज हैं और उन्होंने 28 सितंबर को CLAT 2020 परीक्षा तय की है, जबकि NLSIU ने NLAT  2020 परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की. हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने NLAT  2020 परीक्षा को खारिज कर दिया है.