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दिल्ली: साइलेंट जोन में निकाली बारात तो देने होंगे 20,000 रुपये जुर्माना, जेनरेटर चलाने पर 1 लाख का दंड
- Saturday July 10, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर - उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील करने और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
- ndtv.in
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NGT ने किया साफ, अमरनाथ गुफा मंदिर को ‘साइलेंट जोन’ घोषित नहीं किया
- Thursday December 14, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने फैसले को लेकर हो रही आलोचना के बाद गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में कोई ‘साइलेंट जोन’ घोषित नहीं किया है.
- ndtv.in
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दिल्ली: साइलेंट जोन में निकाली बारात तो देने होंगे 20,000 रुपये जुर्माना, जेनरेटर चलाने पर 1 लाख का दंड
- Saturday July 10, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर - उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील करने और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
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NGT ने किया साफ, अमरनाथ गुफा मंदिर को ‘साइलेंट जोन’ घोषित नहीं किया
- Thursday December 14, 2017
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने फैसले को लेकर हो रही आलोचना के बाद गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में कोई ‘साइलेंट जोन’ घोषित नहीं किया है.
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