Siddique Kappan Supreme Court
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SC ने पत्रकार कप्पन की जमानत याचिका की स्वीकार, कहा - "सभी को अभिव्यक्ति की आजादी"
- Friday September 9, 2022
- Reported by: भाषा
जमानत याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और इस विवाद से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका, यूपी सरकार ने किया विरोध
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
केरल (Kerala) के पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी सरकार (UP government) ने कप्पन की जमानत का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है. सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है.
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पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
- Monday August 29, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: पंकज चौधरी
दरअसल, पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था. कप्पन हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले की कवरेज के सिलसिले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
- Sunday August 28, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday August 24, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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हाथरस कांड : पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने यूपी सरकार के खिलाफ SC में अवमानना याचिका दाखिल की
- Thursday October 7, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हाथरस कांड में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
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जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन का AIIMS या दिल्ली के किसी अस्पताल में कराया जाए इलाज : UP सरकार से SC
- Wednesday April 28, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकार सिद्दीक कप्पन को स्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि कप्पन को दिल्ली AIIMS या फिर किसी अन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराएं. हालॉकि सिद्दीक को जमानत के लिए समुचित कोर्ट के सामने अपील करनी होगी. कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था जहां एक दलित युवती की कथित गैंगरेप के बाद मौत हो गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पत्रकार कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा, कल होगी सुनवाई
- Tuesday April 27, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैरकानूनी गतिविधि रोकाथाम कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है. इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नियमित जमानत याचिका दाखिल हो, कप्पन की ओर से कहा गया कि उसे अस्पताल के बेड पर चेन से बांधा गया है. जिसे यूपी सरकार ने गलत बताया है.
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हाथरस जाते गिरफ्तार पत्रकार सिद्दिकी को मां से मिलने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 5 दिन की जमानत
- Monday February 15, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान कप्पन सोशल मीडिया समेत मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देंगे. पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन भी थे. पीठ ने कहा कि कप्पन अपने परिजन और संबंधित डॉक्टरों के अलावा किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे.
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जेल में बंद केरल का जर्नलिस्ट सिद्दीक वीडियो कॉल के जरिये बीमार मां से कर सकेगा बात, SC ने दी मंजूरी
- Friday January 22, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
सुप्रीम कोर्ट ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सिद्दीक की मां बीमार हैं और बेर्ट से बात करना चाहती है. सिब्बल ने कहा कि इस तरह की बातचीत की इजाजत नहीं होती लेकिन अदालत के इसे अपवाद के तौर पर लेना चाहिए.
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SC ने पत्रकार कप्पन की जमानत याचिका की स्वीकार, कहा - "सभी को अभिव्यक्ति की आजादी"
- Friday September 9, 2022
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जमानत याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और इस विवाद से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका, यूपी सरकार ने किया विरोध
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
केरल (Kerala) के पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी सरकार (UP government) ने कप्पन की जमानत का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है. सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है.
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पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
- Monday August 29, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: पंकज चौधरी
दरअसल, पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था. कप्पन हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले की कवरेज के सिलसिले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
- Sunday August 28, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday August 24, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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हाथरस कांड : पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने यूपी सरकार के खिलाफ SC में अवमानना याचिका दाखिल की
- Thursday October 7, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हाथरस कांड में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
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जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन का AIIMS या दिल्ली के किसी अस्पताल में कराया जाए इलाज : UP सरकार से SC
- Wednesday April 28, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकार सिद्दीक कप्पन को स्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि कप्पन को दिल्ली AIIMS या फिर किसी अन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराएं. हालॉकि सिद्दीक को जमानत के लिए समुचित कोर्ट के सामने अपील करनी होगी. कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था जहां एक दलित युवती की कथित गैंगरेप के बाद मौत हो गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पत्रकार कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा, कल होगी सुनवाई
- Tuesday April 27, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैरकानूनी गतिविधि रोकाथाम कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है. इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नियमित जमानत याचिका दाखिल हो, कप्पन की ओर से कहा गया कि उसे अस्पताल के बेड पर चेन से बांधा गया है. जिसे यूपी सरकार ने गलत बताया है.
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हाथरस जाते गिरफ्तार पत्रकार सिद्दिकी को मां से मिलने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 5 दिन की जमानत
- Monday February 15, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान कप्पन सोशल मीडिया समेत मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देंगे. पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन भी थे. पीठ ने कहा कि कप्पन अपने परिजन और संबंधित डॉक्टरों के अलावा किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे.
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जेल में बंद केरल का जर्नलिस्ट सिद्दीक वीडियो कॉल के जरिये बीमार मां से कर सकेगा बात, SC ने दी मंजूरी
- Friday January 22, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
सुप्रीम कोर्ट ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सिद्दीक की मां बीमार हैं और बेर्ट से बात करना चाहती है. सिब्बल ने कहा कि इस तरह की बातचीत की इजाजत नहीं होती लेकिन अदालत के इसे अपवाद के तौर पर लेना चाहिए.
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