Rajasthan High Court Decision
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टीचर ने छात्रा से स्टैंप पर लिखवा दिया था- नहीं हुई छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
- Thursday November 7, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.
- ndtv.in
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सचिन पायलट कैम्प को राहत, फिलहाल बागियों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते स्पीकर : HC
- Friday July 24, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तूलिका कुशवाहा
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने स्पीकर की नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है.
- ndtv.in
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हाईकोर्ट के एक फैसले से छिन गईं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभी सुविधाएं
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजस्थान में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न सरकारी बंगला मिलेगा न कार और न स्टाफ. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राजस्थान मंत्री संशोधन वेतन अधिनियम 2017 को अवैध करार दे दिया. इस अधिनियम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, आईएएस रैंक का प्राईवेट सेक्रेट्री समेत स्टाफ और कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं. अब हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द कर कहा कि पूर्व सीएम को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती हैं, न ही सरकारी बंगला.
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टीचर ने छात्रा से स्टैंप पर लिखवा दिया था- नहीं हुई छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
- Thursday November 7, 2024
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निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.
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- Friday July 24, 2020
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राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने स्पीकर की नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है.
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- Wednesday September 4, 2019
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राजस्थान में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न सरकारी बंगला मिलेगा न कार और न स्टाफ. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राजस्थान मंत्री संशोधन वेतन अधिनियम 2017 को अवैध करार दे दिया. इस अधिनियम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, आईएएस रैंक का प्राईवेट सेक्रेट्री समेत स्टाफ और कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं. अब हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द कर कहा कि पूर्व सीएम को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती हैं, न ही सरकारी बंगला.
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