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Mj Akbar Defamation Case

'Mj Akbar Defamation Case' - 8 News Result(s)
  • मानहानि केस में प्रिया रमानी बरी : फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कही ये 6 बातें

    मानहानि केस में प्रिया रमानी बरी : फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कही ये 6 बातें

    Priya Ramani vs MJ Akbar : दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया. यौन उत्पीडन के आरोपों पर रमानी के खिलाफ एमजे अकबर ने मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में दोषी मानने से इनकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. प्रिया रमानी ने साल 2018 में #MeToo कैम्पेन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर उन्होंने (अकबर ने) उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद एक फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए यह कहते हुए टाल दिया था कि चूंकि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है.

  • Me Too: प्रिया रमानी के खिलाफ MJ अकबर के मानहानि मामले में 17 फरवरी को आएगा फैसला

    Me Too: प्रिया रमानी के खिलाफ MJ अकबर के मानहानि मामले में 17 फरवरी को आएगा फैसला

    साल 2018 में मीटू अभियान (Me Too Campaign) के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी (Journalist Pria Ramani) ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) के खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इसी मामले में राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट फैसला 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे आएगा. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने अकबर (MJ Akbar) और रमानी (Journalist Pria Ramani) की दलीलें पूरी होने के बाद मामले में फैसला एक फरवरी को सुरक्षित रख लिया था. 

  • प्रिया रमानी के खिलाफ केस में एमजे अकबर से वकील ने कोर्ट में पूछे दो सवाल तो बोले- मुझे याद नहीं

    प्रिया रमानी के खिलाफ केस में एमजे अकबर से वकील ने कोर्ट में पूछे दो सवाल तो बोले- मुझे याद नहीं

    अंग्रेजी अखबार एशियन एज में नौकरी के सिलसिले में रमानी के अकबर से मिलने के ब्यौरे के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से जिरह की. हालांकि, इसके जवाब में अकबर ने कहा कि उन्हें याद नहीं है. जॉन ने पूछा कि क्या रमानी एशियन एज, मुंबई में नौकरी तलाशते समय दिसंबर 1993 में उनके कार्यालय में उनसे मिली थी और क्या उन्होंने रमानी से नरीमन प्वाइंट के ओबराय होटल में मिलने को कहा था. दोनों सवालों के जवाब में अकबर ने कहा, ‘मुझे याद नहीं है.’

  • #MeToo: एमजे अकबर मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को मिली जमानत

    #MeToo: एमजे अकबर मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को मिली जमानत

    दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम. जे. अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में सोमवार को पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत दे दी. 'मी टू’ अभियान के दौरान रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था.

  • एमजे अकबर ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान: मेरी कही गई सारी बातें सत्य हैं, मुझ पर लगाए गए सारे आरोप झूठे

    एमजे अकबर ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान: मेरी कही गई सारी बातें सत्य हैं, मुझ पर लगाए गए सारे आरोप झूठे

    भारत में #MeToo अभियान की जद में आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि मामले में आज यानी बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. एमजे अकबर ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं कल्कत्ता के बॉयस स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ा. कॉलेज के बाद मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया. बहुत कम समय में मैं संडे नामक पत्रिका का संपादक बना. 1983 में मैंने द टेलिग्राफ़ शुरू किया. फिर मैं 1993 तक एशियन ऐज का संपादक रहा. फिर इंडिया टुडे का एडिटोरियल डारेक्टर रहा. फिर संडे गार्डियन का फ़ाउंडिंग एडिटर रहा. इसके साथ ही मैंने कई किताबें लिखीं (कोर्ट में अपनी लिखीं किताबें पेश कीं ).

  • #MeToo: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर कोर्ट में दर्ज कराएंगे अपना बयान, पत्रकार के खिलाफ मानहानि का है मामला

    #MeToo: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर कोर्ट में दर्ज कराएंगे अपना बयान, पत्रकार के खिलाफ मानहानि का है मामला

    भारत में #MeToo अभियान की जद में आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि मामले में आज यानी बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराएंगे. दरअसल, 18 अक्टूबर को मामले की सुनवाई में एमजे अकबर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए थे. अगर अदालत एमजे अकबर के बयान से संतुष्ट हो जाती है तो फिर कोर्ट के सामने पेश होने के लिए पत्रकार प्रिया रमानी को नोटिस भेजा जाएगा. बता दें कि 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एम.जे. अकबर के आपराधिक मानहानि मुकदमे को स्वीकार कर लिया और कहा कि 31 अक्टूबर को भाजपा नेता का बयान दर्ज किया जाएगा. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने कहा, "मैं आईपीसी की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं."

  • NEWS FLASH : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, '25 नवंबर को अयोध्‍या जाउंगा'

    NEWS FLASH : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, '25 नवंबर को अयोध्‍या जाउंगा'

    पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि मामले पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. रमानी ने अकबर पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. एमजे अकबर ने बुधवार को विदेश राज्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.अकबर के वकील संदीप कपूर के अनुसार अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल इस निजी आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई करेंगे. श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे गुरुवार को तीन दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे. विक्रमसिंघे शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे.

  • अकबर ने आरोपों के पीछे मंशा पर ही उठाए सवाल

    अकबर ने आरोपों के पीछे मंशा पर ही उठाए सवाल

    एम जे अकबर पर 14 महिला पत्रकारों के लगाए आरोप और उनके जवाब की स्टोरी को लेकर एक अध्ययन यह भी करना चाहिए कि हिन्दी अखबारों ने अकबर पर लगे आरोपों का किस पन्ने पर और कितना छोटा सा छापा और जब खंडन आया तो उनके खंडन को कहां छापा और कितनी प्रमुखता से छापा.

'Mj Akbar Defamation Case' - 11 Video Result(s)
'Mj Akbar Defamation Case' - 8 News Result(s)
  • मानहानि केस में प्रिया रमानी बरी : फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कही ये 6 बातें

    मानहानि केस में प्रिया रमानी बरी : फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कही ये 6 बातें

    Priya Ramani vs MJ Akbar : दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया. यौन उत्पीडन के आरोपों पर रमानी के खिलाफ एमजे अकबर ने मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में दोषी मानने से इनकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. प्रिया रमानी ने साल 2018 में #MeToo कैम्पेन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर उन्होंने (अकबर ने) उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद एक फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए यह कहते हुए टाल दिया था कि चूंकि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है.

  • Me Too: प्रिया रमानी के खिलाफ MJ अकबर के मानहानि मामले में 17 फरवरी को आएगा फैसला

    Me Too: प्रिया रमानी के खिलाफ MJ अकबर के मानहानि मामले में 17 फरवरी को आएगा फैसला

    साल 2018 में मीटू अभियान (Me Too Campaign) के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी (Journalist Pria Ramani) ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) के खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इसी मामले में राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट फैसला 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे आएगा. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने अकबर (MJ Akbar) और रमानी (Journalist Pria Ramani) की दलीलें पूरी होने के बाद मामले में फैसला एक फरवरी को सुरक्षित रख लिया था. 

  • प्रिया रमानी के खिलाफ केस में एमजे अकबर से वकील ने कोर्ट में पूछे दो सवाल तो बोले- मुझे याद नहीं

    प्रिया रमानी के खिलाफ केस में एमजे अकबर से वकील ने कोर्ट में पूछे दो सवाल तो बोले- मुझे याद नहीं

    अंग्रेजी अखबार एशियन एज में नौकरी के सिलसिले में रमानी के अकबर से मिलने के ब्यौरे के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से जिरह की. हालांकि, इसके जवाब में अकबर ने कहा कि उन्हें याद नहीं है. जॉन ने पूछा कि क्या रमानी एशियन एज, मुंबई में नौकरी तलाशते समय दिसंबर 1993 में उनके कार्यालय में उनसे मिली थी और क्या उन्होंने रमानी से नरीमन प्वाइंट के ओबराय होटल में मिलने को कहा था. दोनों सवालों के जवाब में अकबर ने कहा, ‘मुझे याद नहीं है.’

  • #MeToo: एमजे अकबर मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को मिली जमानत

    #MeToo: एमजे अकबर मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को मिली जमानत

    दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम. जे. अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में सोमवार को पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत दे दी. 'मी टू’ अभियान के दौरान रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था.

  • एमजे अकबर ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान: मेरी कही गई सारी बातें सत्य हैं, मुझ पर लगाए गए सारे आरोप झूठे

    एमजे अकबर ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान: मेरी कही गई सारी बातें सत्य हैं, मुझ पर लगाए गए सारे आरोप झूठे

    भारत में #MeToo अभियान की जद में आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि मामले में आज यानी बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. एमजे अकबर ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं कल्कत्ता के बॉयस स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ा. कॉलेज के बाद मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया. बहुत कम समय में मैं संडे नामक पत्रिका का संपादक बना. 1983 में मैंने द टेलिग्राफ़ शुरू किया. फिर मैं 1993 तक एशियन ऐज का संपादक रहा. फिर इंडिया टुडे का एडिटोरियल डारेक्टर रहा. फिर संडे गार्डियन का फ़ाउंडिंग एडिटर रहा. इसके साथ ही मैंने कई किताबें लिखीं (कोर्ट में अपनी लिखीं किताबें पेश कीं ).

  • #MeToo: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर कोर्ट में दर्ज कराएंगे अपना बयान, पत्रकार के खिलाफ मानहानि का है मामला

    #MeToo: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर कोर्ट में दर्ज कराएंगे अपना बयान, पत्रकार के खिलाफ मानहानि का है मामला

    भारत में #MeToo अभियान की जद में आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि मामले में आज यानी बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराएंगे. दरअसल, 18 अक्टूबर को मामले की सुनवाई में एमजे अकबर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए थे. अगर अदालत एमजे अकबर के बयान से संतुष्ट हो जाती है तो फिर कोर्ट के सामने पेश होने के लिए पत्रकार प्रिया रमानी को नोटिस भेजा जाएगा. बता दें कि 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एम.जे. अकबर के आपराधिक मानहानि मुकदमे को स्वीकार कर लिया और कहा कि 31 अक्टूबर को भाजपा नेता का बयान दर्ज किया जाएगा. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने कहा, "मैं आईपीसी की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं."

  • NEWS FLASH : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, '25 नवंबर को अयोध्‍या जाउंगा'

    NEWS FLASH : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, '25 नवंबर को अयोध्‍या जाउंगा'

    पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि मामले पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. रमानी ने अकबर पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. एमजे अकबर ने बुधवार को विदेश राज्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.अकबर के वकील संदीप कपूर के अनुसार अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल इस निजी आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई करेंगे. श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे गुरुवार को तीन दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे. विक्रमसिंघे शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे.

  • अकबर ने आरोपों के पीछे मंशा पर ही उठाए सवाल

    अकबर ने आरोपों के पीछे मंशा पर ही उठाए सवाल

    एम जे अकबर पर 14 महिला पत्रकारों के लगाए आरोप और उनके जवाब की स्टोरी को लेकर एक अध्ययन यह भी करना चाहिए कि हिन्दी अखबारों ने अकबर पर लगे आरोपों का किस पन्ने पर और कितना छोटा सा छापा और जब खंडन आया तो उनके खंडन को कहां छापा और कितनी प्रमुखता से छापा.

'Mj Akbar Defamation Case' - 11 Video Result(s)