Lt Governor Vs Delhi Government
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों लाए जाते हैं दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच के सभी विवाद?: CJI
- Friday December 15, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली महिला आयोग के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि ये आयोग का मामला है, धनराशि नहीं है. इस पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कल हमारे सामने बस मार्शल का मुकदमा आया. हम ऐसे रोज-रोज सामान्य मुकदमे नहीं सुन सकते, जिनमे कोई संवैधानिक पेंच न हो.
- ndtv.in
-
दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
- Wednesday August 16, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
- ndtv.in
-
बिना साइन किए कैसे भेज रहे फाइलें? एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी
- Tuesday August 23, 2022
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक चिट्टी लिखी है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा फाइलों पर साइन न करने की बात लिखी है. पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर फाइलों पर लिखा जा रहा है कि "माननीय मुख्यमंत्री ने देखा और मंजूरी दी है." जबकि ऐसा केवल बीमार होने या कहीं बाहर रहने पर ही लिखा जाता है. उन्होंने लिखा है कि, आगे से कोई प्रस्ताव या मंजूरी के लिए फाइल आए तो उस पर हस्ताक्षर किए जाएं जिससे शासकीय काम अच्छे से चले.
- ndtv.in
-
Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातें
- Thursday February 14, 2019
- Written by: नवनीत मिश्र
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (गुरुवार को) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल (Delhi govt vs LG case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.
- ndtv.in
-
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
- Wednesday July 4, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.
- ndtv.in
-
दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को कही ये 10 बडी़ बातें
- Wednesday July 4, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस एलजी नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर कई सारी बातें कहीं. चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को क्या-क्या कहा है.
- ndtv.in
-
सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों लाए जाते हैं दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच के सभी विवाद?: CJI
- Friday December 15, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली महिला आयोग के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि ये आयोग का मामला है, धनराशि नहीं है. इस पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कल हमारे सामने बस मार्शल का मुकदमा आया. हम ऐसे रोज-रोज सामान्य मुकदमे नहीं सुन सकते, जिनमे कोई संवैधानिक पेंच न हो.
- ndtv.in
-
दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
- Wednesday August 16, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
- ndtv.in
-
बिना साइन किए कैसे भेज रहे फाइलें? एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी
- Tuesday August 23, 2022
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक चिट्टी लिखी है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा फाइलों पर साइन न करने की बात लिखी है. पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर फाइलों पर लिखा जा रहा है कि "माननीय मुख्यमंत्री ने देखा और मंजूरी दी है." जबकि ऐसा केवल बीमार होने या कहीं बाहर रहने पर ही लिखा जाता है. उन्होंने लिखा है कि, आगे से कोई प्रस्ताव या मंजूरी के लिए फाइल आए तो उस पर हस्ताक्षर किए जाएं जिससे शासकीय काम अच्छे से चले.
- ndtv.in
-
Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातें
- Thursday February 14, 2019
- Written by: नवनीत मिश्र
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (गुरुवार को) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल (Delhi govt vs LG case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.
- ndtv.in
-
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
- Wednesday July 4, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.
- ndtv.in
-
दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को कही ये 10 बडी़ बातें
- Wednesday July 4, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस एलजी नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर कई सारी बातें कहीं. चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को क्या-क्या कहा है.
- ndtv.in