दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (Delhi Government vs LG Power Tussle) के बीच लंबे समय से चली आ रही अधिकारों की जंग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुना दिया. 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह आदेश दिया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पास ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा.