दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है. अदालत के फैसले से दिल्ली के एलजी को झटका लगा है. वहीं आम आदमी पार्टी ने फैसले का स्वागत किया है.