दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.