Karnataka Verdict
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
- Thursday October 13, 2022
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
- ndtv.in
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
- Thursday October 13, 2022
- Reported by: भाषा
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
- ndtv.in
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"हिजाब पहनना पसंद की बात", पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में किन-किन बातों पर दिखे मतभेद?
- Thursday October 13, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
Karnataka Hijab Ban: जस्टिस धुलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनकी पसंद की बात है. बिजॉय इमानुएल में एससी द्वारा निर्धारित अनुपात इस मुद्दे को कवर करता है. मुख्य बात बालिकाओं की शिक्षा है.. शिक्षा हासिल करने में बालिकाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी कई मुश्किलें हैं.. लेकिन क्या ऐसे प्रतिबंध लगाकर हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं?
- ndtv.in
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट : क्या उस स्कूल में धर्म का पालन किया जा सकता हैं जहां निर्धारित ड्रेस है?
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) विवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म (Uniform) वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है? राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है?
- ndtv.in
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हिजाब पर फैसले देने वाले जजों को मिलेगी ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा : कर्नाटक CM
- Sunday March 20, 2022
- Reported by: भाषा
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
- ndtv.in
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''अब तुम हम में से एक हो'' : हिजाब हटाने वाली कर्नाटक की छात्रा से बोली उसकी क्लासमेट
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: Sreeja M S, Translated by: आनंद नायक
तीन साल से हिजाब पहन रही सना कौसर ने कहा, 'मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. मैं अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हूं. ' कंप्यूटर साइंस की छात्रा ने एनडीटीवी को बताया, 'जब मैं हिजाब के बिना, क्लासमेट्स के बगल में बैठी तो एक हिंदू स्टूडेंट मेरे पास आई और कहा, 'तुम हम में से एक हो. '
- ndtv.in
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''डॉ. अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा की..'': Hijab विवाद में कर्नाटक HC ने फैसले में किया कुछ किताबों का जिक्र
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर ने तो पचास साल पहले ही पर्दा प्रथा की खामियां और नुकसान बताए जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं.
- ndtv.in
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मौलिक अधिकारों पर यूनिफॉर्म एक जायज़ पाबंदी : कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
- Tuesday March 15, 2022
- Edited by: प्रमोद प्रवीण
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में आज एक अहम फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था की अनिवार्य प्रथा नहीं है. मुस्लिम छात्राओं ने अदालत से गुहार लगाई थी कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाय.
- ndtv.in
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Hijab Row: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक HC के फैसले का किया स्वागत, बोले - "छात्रों का मूल कार्य है अध्ययन"
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: Piyush
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
- ndtv.in
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शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, नेहाल किदवई, Edited by: प्रमोद प्रवीण
Hijab Verdict : हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, "गणवेश (यूनिफॉर्म) पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
- ndtv.in
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कर्नाटक SSLC एग्ज़ाम : HC के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, 25 जून से होंगी परीक्षाएं
- Wednesday June 17, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
कर्नाटक के SSLC एग्जाम से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने SSLC या क्लास 10 की परीक्षा 25 जून से कराने की अनुमति दी थी. इस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और यह याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है. यानी अब 25 जून से परीक्षा होने का रास्ता साफ हो गया है. कर्नाटक सरकार ने SSLC (Secondary School Leaving Certificate) परीक्षा 25 जून से ही कराने का फैसला किया था. ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट भी पहुंचा था. हाई कोर्ट ने भी 25 जून से ही परीक्षा कराने का आदेश दिया था.
- ndtv.in
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कर्नाटक के अयोग्य विधायकों और CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने के मामले में आज SC सुनाएगा फैसला
- Wednesday November 13, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमन गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा.
- ndtv.in
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कर्नाटक के एमएलए रोशन बेग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देंगे
- Saturday November 9, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अयोग्य घोषित किए गए विधायक रोशन बेग ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में स्वेच्छा से सहयोग करेंगे. रोशन बेग ने कहा, ‘‘आप लोग (हिंदू) राम मंदिर बनाएं. हम लोग भी सहयोग करेंगे. कृपया हमें भी साथ रखिए. हमें मिलने वाली जमीन पर मस्जिद निर्माण में हम आपका भी सहयोग चाहेंगे.’’
- ndtv.in
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कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में
- Wednesday July 17, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं? कर्नाटक की सियासत में अब क्या होगा. क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी या गिरेगी, जानें इन पांच प्वाइंट्स में.
- ndtv.in
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कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें
- Wednesday July 17, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना अहम फैसला सुनायेगा. इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इन विधायकों के इस्तीफे पर पहले फैसला करने और बाद में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग पर फैसला करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.
- ndtv.in
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
- Thursday October 13, 2022
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
- Thursday October 13, 2022
- Reported by: भाषा
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
- ndtv.in
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"हिजाब पहनना पसंद की बात", पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में किन-किन बातों पर दिखे मतभेद?
- Thursday October 13, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
Karnataka Hijab Ban: जस्टिस धुलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनकी पसंद की बात है. बिजॉय इमानुएल में एससी द्वारा निर्धारित अनुपात इस मुद्दे को कवर करता है. मुख्य बात बालिकाओं की शिक्षा है.. शिक्षा हासिल करने में बालिकाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी कई मुश्किलें हैं.. लेकिन क्या ऐसे प्रतिबंध लगाकर हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं?
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट : क्या उस स्कूल में धर्म का पालन किया जा सकता हैं जहां निर्धारित ड्रेस है?
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) विवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म (Uniform) वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है? राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है?
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हिजाब पर फैसले देने वाले जजों को मिलेगी ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा : कर्नाटक CM
- Sunday March 20, 2022
- Reported by: भाषा
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
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''अब तुम हम में से एक हो'' : हिजाब हटाने वाली कर्नाटक की छात्रा से बोली उसकी क्लासमेट
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: Sreeja M S, Translated by: आनंद नायक
तीन साल से हिजाब पहन रही सना कौसर ने कहा, 'मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. मैं अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हूं. ' कंप्यूटर साइंस की छात्रा ने एनडीटीवी को बताया, 'जब मैं हिजाब के बिना, क्लासमेट्स के बगल में बैठी तो एक हिंदू स्टूडेंट मेरे पास आई और कहा, 'तुम हम में से एक हो. '
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''डॉ. अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा की..'': Hijab विवाद में कर्नाटक HC ने फैसले में किया कुछ किताबों का जिक्र
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर ने तो पचास साल पहले ही पर्दा प्रथा की खामियां और नुकसान बताए जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं.
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मौलिक अधिकारों पर यूनिफॉर्म एक जायज़ पाबंदी : कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
- Tuesday March 15, 2022
- Edited by: प्रमोद प्रवीण
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में आज एक अहम फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था की अनिवार्य प्रथा नहीं है. मुस्लिम छात्राओं ने अदालत से गुहार लगाई थी कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाय.
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Hijab Row: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक HC के फैसले का किया स्वागत, बोले - "छात्रों का मूल कार्य है अध्ययन"
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: Piyush
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
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शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, नेहाल किदवई, Edited by: प्रमोद प्रवीण
Hijab Verdict : हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, "गणवेश (यूनिफॉर्म) पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
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कर्नाटक SSLC एग्ज़ाम : HC के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, 25 जून से होंगी परीक्षाएं
- Wednesday June 17, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
कर्नाटक के SSLC एग्जाम से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने SSLC या क्लास 10 की परीक्षा 25 जून से कराने की अनुमति दी थी. इस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और यह याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है. यानी अब 25 जून से परीक्षा होने का रास्ता साफ हो गया है. कर्नाटक सरकार ने SSLC (Secondary School Leaving Certificate) परीक्षा 25 जून से ही कराने का फैसला किया था. ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट भी पहुंचा था. हाई कोर्ट ने भी 25 जून से ही परीक्षा कराने का आदेश दिया था.
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कर्नाटक के अयोग्य विधायकों और CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने के मामले में आज SC सुनाएगा फैसला
- Wednesday November 13, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमन गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा.
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कर्नाटक के एमएलए रोशन बेग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देंगे
- Saturday November 9, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अयोग्य घोषित किए गए विधायक रोशन बेग ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में स्वेच्छा से सहयोग करेंगे. रोशन बेग ने कहा, ‘‘आप लोग (हिंदू) राम मंदिर बनाएं. हम लोग भी सहयोग करेंगे. कृपया हमें भी साथ रखिए. हमें मिलने वाली जमीन पर मस्जिद निर्माण में हम आपका भी सहयोग चाहेंगे.’’
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कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में
- Wednesday July 17, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं? कर्नाटक की सियासत में अब क्या होगा. क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी या गिरेगी, जानें इन पांच प्वाइंट्स में.
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कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें
- Wednesday July 17, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना अहम फैसला सुनायेगा. इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इन विधायकों के इस्तीफे पर पहले फैसला करने और बाद में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग पर फैसला करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.
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