कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला, 'इच्छा के खिलाफ शारीरिक रिश्ते अपराध' | Read

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  • प्रकाशित: मार्च 23, 2022
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कि अगर पति अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक रिश्ते बनाता है, तो इसे अपराध माना जाएगा.

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