Jj Act
- सब
- ख़बरें
- वेब स्टोरी
-
बच्चों की देखरेख और अडोपशन संबंधी, Amended JJ Act सितंबर से लागू
- Friday September 2, 2022
- Reported by: भाषा
बच्चों की देखभाल और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाने से संबंधित संशोधित कानून एक सितंबर से लागू हो गया है.
- ndtv.in
-
किशोर न्याय कानून के आदर्श और अनुपालन में अंतर है : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़
- Saturday December 14, 2019
- भाषा
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि किशोर न्याय कानून के आदर्शों और अनुपालन में अंतर है और किशोर अपराध को रोकने के लिए वंचित और गरीब लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ही नाबालिग को उत्पीड़न और हिंसा में धकेल देती हैं.
- ndtv.in
-
बच्चों को मां-बाप से छीन लेने का अधिकार है सरकार के पास...
- Thursday April 4, 2019
- सुरन्या अय्यर
क्या आप जानते हैं कि हमारे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जेजे एक्ट) के तहत किसी भी बच्चे के माता-पिता को बाल कल्याण समिति (CWC) नामक पैनल 'अयोग्य' घोषित कर सकता है और बच्चे को अनिवार्य रूप से सरकारी संरक्षण में ले जा सकता है...
- ndtv.in
-
बच्चों की देखरेख और अडोपशन संबंधी, Amended JJ Act सितंबर से लागू
- Friday September 2, 2022
- Reported by: भाषा
बच्चों की देखभाल और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाने से संबंधित संशोधित कानून एक सितंबर से लागू हो गया है.
- ndtv.in
-
किशोर न्याय कानून के आदर्श और अनुपालन में अंतर है : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़
- Saturday December 14, 2019
- भाषा
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि किशोर न्याय कानून के आदर्शों और अनुपालन में अंतर है और किशोर अपराध को रोकने के लिए वंचित और गरीब लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ही नाबालिग को उत्पीड़न और हिंसा में धकेल देती हैं.
- ndtv.in
-
बच्चों को मां-बाप से छीन लेने का अधिकार है सरकार के पास...
- Thursday April 4, 2019
- सुरन्या अय्यर
क्या आप जानते हैं कि हमारे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जेजे एक्ट) के तहत किसी भी बच्चे के माता-पिता को बाल कल्याण समिति (CWC) नामक पैनल 'अयोग्य' घोषित कर सकता है और बच्चे को अनिवार्य रूप से सरकारी संरक्षण में ले जा सकता है...
- ndtv.in