Itr Deadline Extended
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इतनी शक्ति हमें देना दाता... देखिए आखिरी घंटों में Income Tax भरने वालों की कैसे बढ़ रहीं धड़कनें
- Monday September 15, 2025
ITR Filing Last Date 2025: पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग लगातार बढ़ रही है. असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ थी. इस साल उम्मीद है कि फाइलिंग की संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है.
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नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कौन सी आपके लिए फायदेमंद? जानें किसमें मिलती है ज्यादा छूट
- Saturday August 30, 2025
पुरानी रिजीम में कई तरह की डिडक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलता है, जिससे टोटल टैक्सेबल इनकम में कमी हो जाती है. वहीं नई रिजीम में डिडक्शन ज्यादा तो नहीं पर टैक्स रेट्स कम हैं.
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ITR फाइल करने की ये है आखिरी तारीख, डेडलाइन से पहले कर लें ये काम वरना लगेगा 5000 रुपये तक का जुर्माना!
- Wednesday July 16, 2025
Income Tax Return Filing Deadline 2025: इस साल इनकम टैक्स फाइल करने वालों को थोड़ी और राहत मिल गई है. नए टैक्स सिस्टम के चलते सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है ताकि सभी को समय मिल सके. लेकिन अगर आप फिर भी देरी करते हैं तो भारी जुर्माना और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते ITR फाइल कर लें और बेवजह की परेशानी से बचें.
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ITR Filing 2025: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, जानें इस साल Income Tax रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
- Wednesday May 28, 2025
ITR Filing Last Date 2025: इस बार वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है. सरकार ने यह फैसला नए फॉर्म में हुए बड़े बदलावों और सिस्टम तैयार करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लिया है.
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आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, जानें अब कब तक कर सकेंगे फाइल
- Tuesday May 27, 2025
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इसकी जानकारी विभाग ने मंगलवार को एक बयान में दी. पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीफ 31 जुलाई थी, इसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
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अब तक 5.36 करोड़ लोग भर चुके ITR, एक दिन में इतने लोगों ने फाइल किया आयकर रिटर्न
- Friday December 31, 2021
एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने कहा कि रात नौ बजे तक भरे गये आयकर रिटर्न की संख्या 5.36 करोड़ पहुंच गयी. वित्त वर्ष 2019-20 के लिये विस्तारित तिथि 10 जनवरी 2021 तक कुल 5.95 करोड़ आईटीआर भरे गये थे.
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ITR Filing : टैक्सपेयर्स को मिली राहत, 2019-20 के आईटीआर ई-वेरिफिकेशन की बढ़ गई डेडलाइन
- Thursday December 30, 2021
आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.
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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स
- Monday August 30, 2021
जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य नियमों के लिए भी डेडलाइन बढ़ गई है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.
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31 दिसंबर तक ITR कर सकते हैं फाइल, 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ लोगों ने दाखिल किया
- Friday December 25, 2020
विभाग ने कहा है कि 2.27 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 भरे हैं वहीं 85.20 लाख ने आईटीआर- 4, 46.78 लाख ने आईटीआर-3 और 28.74 ने आईटीआपर-2 भरे हैं. व्यक्तिगत करदाताओं के लिये वर्ष 2019- 20 रिटर्न आकलन वर्ष 2020- 21 में 31 दिसंबर 2020 तक का समय है.
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, जानें कब तक फाइल कर सकते हैं ITR
- Saturday October 24, 2020
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, ‘‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.’’इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं.
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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी : आयकर विभाग
- Saturday July 4, 2020
कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को राहत देते आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है.
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इतनी शक्ति हमें देना दाता... देखिए आखिरी घंटों में Income Tax भरने वालों की कैसे बढ़ रहीं धड़कनें
- Monday September 15, 2025
ITR Filing Last Date 2025: पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग लगातार बढ़ रही है. असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ थी. इस साल उम्मीद है कि फाइलिंग की संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है.
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नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कौन सी आपके लिए फायदेमंद? जानें किसमें मिलती है ज्यादा छूट
- Saturday August 30, 2025
पुरानी रिजीम में कई तरह की डिडक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलता है, जिससे टोटल टैक्सेबल इनकम में कमी हो जाती है. वहीं नई रिजीम में डिडक्शन ज्यादा तो नहीं पर टैक्स रेट्स कम हैं.
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ITR फाइल करने की ये है आखिरी तारीख, डेडलाइन से पहले कर लें ये काम वरना लगेगा 5000 रुपये तक का जुर्माना!
- Wednesday July 16, 2025
Income Tax Return Filing Deadline 2025: इस साल इनकम टैक्स फाइल करने वालों को थोड़ी और राहत मिल गई है. नए टैक्स सिस्टम के चलते सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है ताकि सभी को समय मिल सके. लेकिन अगर आप फिर भी देरी करते हैं तो भारी जुर्माना और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते ITR फाइल कर लें और बेवजह की परेशानी से बचें.
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ITR Filing 2025: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, जानें इस साल Income Tax रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
- Wednesday May 28, 2025
ITR Filing Last Date 2025: इस बार वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है. सरकार ने यह फैसला नए फॉर्म में हुए बड़े बदलावों और सिस्टम तैयार करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लिया है.
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आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, जानें अब कब तक कर सकेंगे फाइल
- Tuesday May 27, 2025
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इसकी जानकारी विभाग ने मंगलवार को एक बयान में दी. पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीफ 31 जुलाई थी, इसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
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अब तक 5.36 करोड़ लोग भर चुके ITR, एक दिन में इतने लोगों ने फाइल किया आयकर रिटर्न
- Friday December 31, 2021
एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने कहा कि रात नौ बजे तक भरे गये आयकर रिटर्न की संख्या 5.36 करोड़ पहुंच गयी. वित्त वर्ष 2019-20 के लिये विस्तारित तिथि 10 जनवरी 2021 तक कुल 5.95 करोड़ आईटीआर भरे गये थे.
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ITR Filing : टैक्सपेयर्स को मिली राहत, 2019-20 के आईटीआर ई-वेरिफिकेशन की बढ़ गई डेडलाइन
- Thursday December 30, 2021
आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.
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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स
- Monday August 30, 2021
जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य नियमों के लिए भी डेडलाइन बढ़ गई है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.
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31 दिसंबर तक ITR कर सकते हैं फाइल, 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ लोगों ने दाखिल किया
- Friday December 25, 2020
विभाग ने कहा है कि 2.27 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 भरे हैं वहीं 85.20 लाख ने आईटीआर- 4, 46.78 लाख ने आईटीआर-3 और 28.74 ने आईटीआपर-2 भरे हैं. व्यक्तिगत करदाताओं के लिये वर्ष 2019- 20 रिटर्न आकलन वर्ष 2020- 21 में 31 दिसंबर 2020 तक का समय है.
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, जानें कब तक फाइल कर सकते हैं ITR
- Saturday October 24, 2020
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, ‘‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.’’इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं.
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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी : आयकर विभाग
- Saturday July 4, 2020
कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को राहत देते आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है.
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