कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को राहत देते आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है. आयकर विभाग ने कहा कि इस मुश्किल दौर को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हमने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का फैसला किया है. आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी.
इससे पहले, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 करने की घोषणा की थी. सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है. यानी अब कोई भी कर दाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिये 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है.
Understanding & keeping in mind the times that we are in, we have further extended deadlines. Now, filing of ITR for FY 2019-20 is extended to 30th Nov, 2020. We do hope this helps you plan things better.#ITDateExtension#FacilitationDuringCovid#WeCare #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ZoGBpok3V7
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 4, 2020
बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है.
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