Advance Tax Deadline
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ndtv.in
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Income Tax Deadline: 15 मार्च से पहले जमा करा दें एडवांस टैक्स, वरना भरना होगा जुर्माना
- Thursday March 13, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Advance Tax Payment: अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है और आपने अब तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो 15 मार्च से पहले इसे भर लें. क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक भी 90% टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज चुकाना होगा.
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फ्री Aadhaar अपडेट से लेकर ITR फाइलिंग तक, दिसंबर में हर हाल में निपटा लें ये 5 जरूरी काम
- Thursday December 12, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Financial Deadlines for December 2024: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम और फिशिंग मैसेज से निपटने के लिए नए नियम बनाए हैं, जो 1 दिसंबर, 2024 से लागू होंगे.
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अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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