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क्या है आदर्श सोसाइटी घोटाला? अशोक चव्हाण के खिलाफ भी CBI नहीं पेश कर सकी सबूत, पढ़ें-10 बातें
- Friday December 22, 2017
- Written by: मानस मिश्रा
बंबई हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से सीबीआई को मिली मंजूरी को आज खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि सीबीआई ने मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते वक्त दावा किया था कि उसके पास चव्हाण के खिलाफ नए सबूत हैं, लेकिन वह ‘‘कोई नया सबूत पेश करने में असफल रही. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत गिराने और नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. आखिर क्या यह पूरा मामला.
- ndtv.in
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क्या है आदर्श सोसाइटी घोटाला? अशोक चव्हाण के खिलाफ भी CBI नहीं पेश कर सकी सबूत, पढ़ें-10 बातें
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बंबई हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से सीबीआई को मिली मंजूरी को आज खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि सीबीआई ने मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते वक्त दावा किया था कि उसके पास चव्हाण के खिलाफ नए सबूत हैं, लेकिन वह ‘‘कोई नया सबूत पेश करने में असफल रही. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत गिराने और नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. आखिर क्या यह पूरा मामला.
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