India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |बुधवार अगस्त 18, 2021 11:40 AM IST सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.