मंगलवार को विशेष अदालत ने कुमारस्वामी की जमानत याचिका रद्द कर दी थी (फाइल फोटो)
- मुख्यमंत्री रहते हुए निजी खनन कंपनी को विशेष लाभ देने का आरोप
- खनन आयुक्त पर दबाव डालकर कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करवाया था
- खनन आयुक्त और खनन कंपनी के मालिक हो चुके हैं गिरफ्तार
बेंगलूरू:
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य जेडीएस के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी को अवैध खनन मामले में राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को उन्हें 20 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति रत्नाकला ने कुमारस्वामी की ओर से पेश अग्रिम जमानत की अर्जी पर आदेश जारी किया. इससे पहले विशेष अदालत ने मंगलवार को जनथकल खनन कंपनी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी.
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र कुमारस्वामी पर वर्ष 2007 में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जनथकल खनन कंपनी के पक्ष में एक फाइल की मंजूरी के लिए तत्कालीन खनन आयुक्त गंगाराम बदेरिया पर दबाव बनाने का आरोप है. इस मामले में गंगाराम बदेरिया और जनथकल कंपनी की स्वामी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.
गलवार को जब विशेष अदालत ने जब कुमारस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी तो उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई थीं. फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ दिन की राहत मिल गई है.
(इनपुट भाषा से भी)
न्यायमूर्ति रत्नाकला ने कुमारस्वामी की ओर से पेश अग्रिम जमानत की अर्जी पर आदेश जारी किया. इससे पहले विशेष अदालत ने मंगलवार को जनथकल खनन कंपनी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी.
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र कुमारस्वामी पर वर्ष 2007 में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जनथकल खनन कंपनी के पक्ष में एक फाइल की मंजूरी के लिए तत्कालीन खनन आयुक्त गंगाराम बदेरिया पर दबाव बनाने का आरोप है. इस मामले में गंगाराम बदेरिया और जनथकल कंपनी की स्वामी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.
गलवार को जब विशेष अदालत ने जब कुमारस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी तो उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई थीं. फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ दिन की राहत मिल गई है.
(इनपुट भाषा से भी)
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Former Chief Minister HD Kumaraswamy, Karnataka JDS Chief, Karnataka High Court, Special Investigation Team (SIT), Janthakal Mining Company, Former Prime Minister H D Deve Gowda