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This Article is From Jun 16, 2017

खनन घोटाले में कुमारस्वामी की गिरफ्तारी पर 20 जून तक हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को अवैध खनन मामले में राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एसआईटी को उन्हें 20 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है.

खनन घोटाले में कुमारस्वामी की गिरफ्तारी पर 20 जून तक हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मंगलवार को विशेष अदालत ने कुमारस्वामी की जमानत याचिका रद्द कर दी थी (फाइल फोटो)
  • मुख्यमंत्री रहते हुए निजी खनन कंपनी को विशेष लाभ देने का आरोप
  • खनन आयुक्त पर दबाव डालकर कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करवाया था
  • खनन आयुक्त और खनन कंपनी के मालिक हो चुके हैं गिरफ्तार
बेंगलूरू: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य जेडीएस के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी को अवैध खनन मामले में राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को उन्हें 20 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति रत्नाकला ने कुमारस्वामी की ओर से पेश अग्रिम जमानत की अर्जी पर आदेश जारी किया. इससे पहले विशेष अदालत ने मंगलवार को जनथकल खनन कंपनी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी.

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र कुमारस्वामी पर वर्ष 2007 में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जनथकल खनन कंपनी के पक्ष में एक फाइल की मंजूरी के लिए तत्कालीन खनन आयुक्त गंगाराम बदेरिया पर दबाव बनाने का आरोप है. इस मामले में गंगाराम बदेरिया और जनथकल कंपनी की स्वामी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.

गलवार को जब विशेष अदालत ने जब कुमारस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी तो उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई थीं. फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ दिन की राहत मिल गई है. 

(इनपुट भाषा से भी)
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Former Chief Minister HD Kumaraswamy, Karnataka JDS Chief, Karnataka High Court, Special Investigation Team (SIT), Janthakal Mining Company, Former Prime Minister H D Deve Gowda
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