देश में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए जारी हुई SOPs, यात्रियों को मानने होंगे ये जरूरी नियम

मेट्रो के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गयी है. इसके तहत कन्टेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे केवल बिना लक्षण वाले लोग यात्रा करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.

देश में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए जारी हुई SOPs, यात्रियों को मानने होंगे ये जरूरी नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

मेट्रो के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गयी है. इसके तहत कन्टेनमेंट जोन (Containment Zone) में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे केवल बिना लक्षण वाले लोग यात्रा करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal screening) की जाएगी. साथ ही साथ मेट्रो कार्ड, स्मार्ट कार्ड और डिजिटल पैमेंट को बढ़ावा देने की बात कही गयी है.  मेट्रो में ताजी हवा बढ़ाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. सरकार की तरफ से जारी SOP के अनुसार जिन लोगों के पास स्मार्टफोन होगा उनके फोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य किया गया है. 

दिल्ली मेट्रों के MD मंगू सिंह ने कहा कि शुरू में केवल एक लाइन पर परिचालन की शुरुआत की जाएगी. बाद में इसे बढ़ाया जाएगा.शुरुआत में सुबह में 7 से 11 बजे तक मेट्रो को चलाया जाएगा और शाम में 4 से 8 बजे तक ही मेट्रों सेवा उपलब्ध करवाया जाएगा. साथ ही कह गया है कि स्टेशन के सभी गेट नहीं खुलेंगे.सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एंट्री और एग्जिट अलग-अलग गेट से होगी.

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9 सितम्बर से ब्लू लाइन की शुरुआत होगी वहीं 10 सितम्बर से रेड , ग्रीन , पर्पल लाइन पर भी सेवा शुरु करने की योजना है.12 सितम्बर से पूरे टाइम मेट्रो चलाने की योजना है और airport लाइन भी शुरू कर दी जाएगी. इधर महाराष्ट्र सरकार ने अभी मेट्रो न चलाने का फैसला किया है, अक्टूबर में शुरू करने का तय किया है. बताते चले कि देश में कोरोना संकट की शुरुआत के बाद लागू किये गए लॉकडाउन में सरकार ने मेट्रों के परिचलान को बंद कर दिया था.