आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
RJD के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की और कहा कि यादव फिलहाल जमानत पर रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में रेप केस के ट्रायल में पीड़िता की गवाही पर 24 अक्तूबर तक रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट में अब 24 अक्तूबर को सुनवाई होगी.
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना करने का आदेश दिया है. लेकिन, पीड़िता को खतरा है और वह कोर्ट नहीं जा पा रही है. ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश से बंधा है, इसलिए अगली सुनवाई तक राजबल्लभ को कस्टडी ले लिया जाए ताकि पीड़िता कोर्ट में गवाही दे सके.
वहीं, राजबल्लभ की ओर से कहा गया कि उन्हें नोटिस देरी से मिला, इसलिए वो अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए. हलफनामे के लिए कुछ और वक्त दिया जाए. बिहार सरकार पीड़िता की सुरक्षा करने की बजाए उन्हीं पर आरोप लगा रही है.
राजबल्लभ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश में कोई गलती नहीं है क्योंकि वह बेंच ही रिट मामलों की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में जमानत का कभी विरोध नहीं किया. वहीं पीडिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया उसे खतरा है और वह कोर्ट में गवाही भी नहीं दे पा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में रेप केस के ट्रायल में पीड़िता की गवाही पर 24 अक्तूबर तक रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट में अब 24 अक्तूबर को सुनवाई होगी.
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना करने का आदेश दिया है. लेकिन, पीड़िता को खतरा है और वह कोर्ट नहीं जा पा रही है. ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश से बंधा है, इसलिए अगली सुनवाई तक राजबल्लभ को कस्टडी ले लिया जाए ताकि पीड़िता कोर्ट में गवाही दे सके.
वहीं, राजबल्लभ की ओर से कहा गया कि उन्हें नोटिस देरी से मिला, इसलिए वो अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए. हलफनामे के लिए कुछ और वक्त दिया जाए. बिहार सरकार पीड़िता की सुरक्षा करने की बजाए उन्हीं पर आरोप लगा रही है.
राजबल्लभ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश में कोई गलती नहीं है क्योंकि वह बेंच ही रिट मामलों की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में जमानत का कभी विरोध नहीं किया. वहीं पीडिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया उसे खतरा है और वह कोर्ट में गवाही भी नहीं दे पा रही है.
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