- राजबल्लभ यादव को इसी साल आरजेडी से निलंबित किया गया था
- पटना हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ज़मानत दी थी
- वह शनिवार को जेल से रिहा कर दिए गए थे
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पटना:
स्कूल की 15-वर्षीय छात्रा से बलात्कार के आरोपी बिहार के विधायक राजबल्लभ यादव ने गुरुवार को राज्य में सत्तासीन गठबंधन में साझीदार राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पटना में मुलाकात की. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की उस याचिका पर सुनवाई है, जिसमें पटना हाईकोर्ट द्वारा विधायक को ज़मानत दिए जाने का विरोध किया गया है.
राजबल्लभ यादव को इसी साल आरजेडी से निलंबित किया गया था, और उन्हें पटना हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ज़मानत दी थी, जिसके बाद वह शनिवार को जोल से रिहा कर दिए गए थे.
स्कूली छात्रा, जिसके साथ बलात्कार का आरोप राजबल्लभ यादव पर है, ने इस घटना से डरकर इस उम्मीद में पत्रकारों को व्हॉट्सऐप पर संदेश भेजा था, कि शायद वह संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच जाए. उसने लिखा था, "वह (राजबल्लभ यादव) जेल से बाहर आ चुका है... मैं डरी हुई हूं, और मुझे अपने परिवार के लिए डर लग रहा है... उनके साथ क्या होगा...? जो मेरे साथ हो चुका है, उससे मैं तो पहले ही मर चुकी हूं... मेरे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है..."
प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सवाल किया है कि एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को ज़मानत कैसे मिल गई. बिहार के शीर्ष बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया, "राजबल्लभ यादव को ज़मानत दिए जाने का आदेश दिखाता है कि राज्य सरकार ने ज़मानत का विरोध किया ही नहीं... सरकार ने सोचा, जनता की याददाश्त कमज़ोर होती है, और (राजबल्लभ) यादव को जेल से बाहर आने दिया..."
बीजेपी का आरोप है कि जिस दिन से आरजेडी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार चलाना शुरू किया है, लालू प्रसाद यादव से जुड़े राजनेताओं को ज़मानत मिलती जा रही है.
राजबल्लभ यादव के खिलाफ यौन अपराधों से बाल संरक्षण कानून (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेज़ एक्ट - पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया था, और निचली अदालत ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी को कई बार खारिज किया था, लेकिन फिर वह हाईकोर्ट पहुंच गए, और छह महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें ज़मानत दे दी गई.
इससे पहले, पिछले ही महीने गैंगस्टर से राजनेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी ज़मानत मिल गई थी, जिससे उन लोगों में दहशत व्याप्त हो गई, जो उनके खिलाफ हत्या तथा अन्य गंभीर आरोपों में मुकदमे लड़ रहे हैं. विपक्ष की चौतरफा आलोचना के बाद नीतीश कुमार सरकार ने शहाबुद्दीन की ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें वापस जेल भेज दिया गया.
राजबल्लभ यादव को इसी साल आरजेडी से निलंबित किया गया था, और उन्हें पटना हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ज़मानत दी थी, जिसके बाद वह शनिवार को जोल से रिहा कर दिए गए थे.
स्कूली छात्रा, जिसके साथ बलात्कार का आरोप राजबल्लभ यादव पर है, ने इस घटना से डरकर इस उम्मीद में पत्रकारों को व्हॉट्सऐप पर संदेश भेजा था, कि शायद वह संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच जाए. उसने लिखा था, "वह (राजबल्लभ यादव) जेल से बाहर आ चुका है... मैं डरी हुई हूं, और मुझे अपने परिवार के लिए डर लग रहा है... उनके साथ क्या होगा...? जो मेरे साथ हो चुका है, उससे मैं तो पहले ही मर चुकी हूं... मेरे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है..."
प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सवाल किया है कि एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को ज़मानत कैसे मिल गई. बिहार के शीर्ष बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया, "राजबल्लभ यादव को ज़मानत दिए जाने का आदेश दिखाता है कि राज्य सरकार ने ज़मानत का विरोध किया ही नहीं... सरकार ने सोचा, जनता की याददाश्त कमज़ोर होती है, और (राजबल्लभ) यादव को जेल से बाहर आने दिया..."
बीजेपी का आरोप है कि जिस दिन से आरजेडी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार चलाना शुरू किया है, लालू प्रसाद यादव से जुड़े राजनेताओं को ज़मानत मिलती जा रही है.
राजबल्लभ यादव के खिलाफ यौन अपराधों से बाल संरक्षण कानून (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेज़ एक्ट - पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया था, और निचली अदालत ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी को कई बार खारिज किया था, लेकिन फिर वह हाईकोर्ट पहुंच गए, और छह महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें ज़मानत दे दी गई.
इससे पहले, पिछले ही महीने गैंगस्टर से राजनेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी ज़मानत मिल गई थी, जिससे उन लोगों में दहशत व्याप्त हो गई, जो उनके खिलाफ हत्या तथा अन्य गंभीर आरोपों में मुकदमे लड़ रहे हैं. विपक्ष की चौतरफा आलोचना के बाद नीतीश कुमार सरकार ने शहाबुद्दीन की ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें वापस जेल भेज दिया गया.
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